व्यवसायी मुन्ना सांईं हत्याकांड में पांच दोषी फैसला. छह माह में सुनवाई हुई पूरी
चार फरवरी को कोर्ट द्वारा सुनायी जायेगी सजा आरा : चर्चित व्यवसायी मुन्ना सांईं हत्याकांड में कोर्ट ने मंगलवार को पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है. चार फरवरी को हत्या के आरोपितों को कोर्ट द्वारा सजा सुनायी जायेगी. स्पीडी ट्रायल के तहत लगभग छह माह में सुनवाई की कार्रवाई पूरी कर हत्या के आरोपितों […]
चार फरवरी को कोर्ट द्वारा सुनायी जायेगी सजा
आरा : चर्चित व्यवसायी मुन्ना सांईं हत्याकांड में कोर्ट ने मंगलवार को पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है. चार फरवरी को हत्या के आरोपितों को कोर्ट द्वारा सजा सुनायी जायेगी. स्पीडी ट्रायल के तहत लगभग छह माह में सुनवाई की कार्रवाई पूरी कर हत्या के आरोपितों को दोषी करार दिया गया है. तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद भादवि की धारा 302/34 के तहत आरोपित रवींद्र प्रसाद उर्फ नेपाली,
सोनू प्रसाद, सन्नी प्रसाद व चंदन प्रसाद तथा भादवि की धारा 120 बी के तहत सोनू प्रसाद व कौशल कुमार श्रीवास्तव उर्फ बिट्टू को तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत सोनू प्रसाद को दोषी करार दिया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री द्विवेदी ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए आगामी चार फरवरी को तिथि निर्धारित किया.अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ददन प्रसाद श्रीवास्तव व अधिवक्ता भुनेश्वर तिवारी ने बहस किया. एपीपी श्री श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की ओर से कोर्ट में 12 गवाहों की गवाही करायी गयी थी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों की गवाही करायी गयी.
नौ जुलाई, 2016 को हुई थी हत्या
9 जुलाई, 2016 को मामूली विवाद में शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी व समाजसेवी मुन्ना सांईं की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. आरा नगर थानांतर्गत बाबू बाजार निवासी मुन्ना सांईं 9 जुलाई, 2016 को सुबह में दुकान के लिए घर से जा रहे थे, इसी दौरान नामजद लोगों ने रास्ते में रोक कर गोली मारकर हत्या कर दी थी. घटना को लेकर पूरे शहर में काफी नाराजगी थी. घटना को लेकर मृतक के भाई अंजय प्रसाद ने नेपाली सहित पांच लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने अनुसंधान के दौरान बिट्टू को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया था.