निबंधन नहीं कराने वाली सुरक्षा एजेंसियों पर होगी कार्रवाई

आरा : बिहार राज्य अंतर्गत निजी सुरक्षा अभिकरण के विनियमन के लिए निजी सुरक्षा अभिकरण अधिनियम-2005 द्वारा अधिसूचित बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियमावली का अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी. उक्त नियमावली के प्रावधानों के तहत निजी सुरक्षा अभिकरण का कारोबार चलाने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं के लिए राज्य सरकार से अनुज्ञप्ति […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 21, 2017 11:58 PM

आरा : बिहार राज्य अंतर्गत निजी सुरक्षा अभिकरण के विनियमन के लिए निजी सुरक्षा अभिकरण अधिनियम-2005 द्वारा अधिसूचित बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियमावली का अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी. उक्त नियमावली के प्रावधानों के तहत निजी सुरक्षा अभिकरण का कारोबार चलाने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं के लिए राज्य सरकार से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अनिवार्यता है.

उक्त नियम के अंतर्गत जो निजी सुरक्षा एजेंसी निबंधित नहीं हैं, अर्थात अवैध रूप से कार्यरत हैं उनकी सेवाएं नहीं ली जानी है. जिलाधिकारी ने उक्त निदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश संबंधित एजेंसी व संस्थान को दिया है. अगर किसी संस्थान या व्यक्ति विशेष द्वारा बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसी से सेवाएं लेने का मामला प्रकाश में आता है, तो इसके लिए संबंधित संस्थान व व्यक्ति विशेष पर बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियमावली-2011 तथा आइपीसी व सीआरपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जायेगी.

बगैर निबंधन वाली एजेंसियों से सेवा लेने वालों पर भी होगी कार्रवाई

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