कोर्ट ने किया सारण एसपी व अमनौर थानाध्यक्ष को तलब

आर्म्स एक्ट में अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर हुई कार्रवाई आरा : कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई नहीं करना सारण पुलिस अधीक्षक व अमनौर थानाध्यक्ष को महंगा पड़ गया. दोनों के खिलाफ कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए जवाब- तलब किया है. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सप्तम प्रणव शंकर ने कोर्ट का आदेश का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 25, 2017 4:09 AM

आर्म्स एक्ट में अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर हुई कार्रवाई

आरा : कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई नहीं करना सारण पुलिस अधीक्षक व अमनौर थानाध्यक्ष को महंगा पड़ गया. दोनों के खिलाफ कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए जवाब- तलब किया है. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सप्तम प्रणव शंकर ने कोर्ट का आदेश का पालन नहीं करने को लेकर सारण जिले के पुलिस अधीक्षक व अमनौर थानाध्यक्ष को कारण पृच्छा देने का आदेश जारी किया. सहायक अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि नवादा थाने में वर्ष 1991 में एक आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ था. इसमें एक अभियुक्त दिवाकर प्रसाद कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ, जिसकी उपस्थिति के लिए कोर्ट द्वारा थाने को कुर्की करने का भी आदेश दिया गया.
कोर्ट आदेश का पालन थानाध्यक्ष ने नहीं किया. कोर्ट के द्वारा 22 अक्तूबर 2016 को सारण पुलिस अधीक्षक के माध्यम से अमनौर थानाध्यक्ष को रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन पुलिस ने फिर भी तामिला नहीं किया, तो 9 मार्च, 2017 को डीआइजी व पुलिस अधीक्षक को कोर्ट द्वारा फैक्स भेजा गया. कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर एसीजेएम सप्तम प्रणव शंकर ने सारण के पुलिस अधीक्षक व अमनौर थानाध्यक्ष को उक्त आदेश दिया.

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