पटना. बिहार में उद्योग लगाना अब और आसान हो गया है. बिहार में सरकारी जमीन के आवंटन पॉलिसी का इंतजार कर रहे नये उद्यमी के लिए अच्छी खबर है. बियाडा ने अपनी जमीन आवंटन पॉलिसी तैयार कर लिया है. नयी पॉलिसी के अनुसार बियाडा की एक एकड़ तक जमीन पाने के लिए अब कोई टर्नओवर की जरुरत नहीं रहेगी. बिहार में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में जमीन की कमी एक बड़ी बाधा रही है, जिसे अब नीतीश सरकार ने दूर कर दिया है.
सरकार ने बिहार में उद्योग लगाने वालों को आकर्षित करने और नये स्टार्टअप के लिए बिहार सरकार के निर्देश पर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार यानी बियाडा ने नयी जमीन आवंटन पॉलिसी तैयार कर ली है. नयी पॉलिसी बन जाने से नये उद्यमियों को जमीन देने में आसानी होगी. इसके लिए बियाडा ने गाइडलाइन भी तय कर दी है. नये आवंटन नियम के तहत माइक्रो और स्टार्टअप यूनिट लगाने के लिए 21780 वर्गफुट का प्लॉट मिलेंगे.
नयी जमीन आवंटन पॉलिसी के तहत पूरी जमीन को 5 श्रेणियों में बांटा गया है. नयी लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के तहत 25 फीसदी जमीन को आधा एकड़ भूमि के रूप आवंटित किया जाएगा. वहीं, 75 फीसदी जमीन को जरूरत के अनुसार आवंटित की जाएगी. नये और छोटे उद्यमियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि एक एकड़ से कम जमीन जिसे जरूरत है, उसके लिए कोइ टर्नओवर की जरूरत नहीं.
नयी लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के तहत अगर आपको एक एकड़ से कम जमीन चाहिए तो कोई टर्नओवर की जरूरत नहीं. 1 से 2 एकड़ के लिए 2 करोड़ से अधिक का टर्नओवर होना चाहिए. 2 से 5 एकड़ के लिए 5 करोड़ से अधिक का टर्नओवर रहना होगा. अगर आपको 5 से 10 एकड़ जमीन की जरूरत है तो 20 करोड़ का टर्नओवर होना जरूरी है. 10 से 20 एकड़ के लिए 25 करोड़ का टर्नओवर की जरूरत है. वहीं 20 एकड़ से अधिक के लिए 50 करोड़ टर्नओवर की जरूरत होगी.
बियाडा ने नई जमीन आवंटन पॉलिसी के तहत भूमि की माप के हिसाब से प्रोसेसिंग फीस भी तय कर दी है. 0.25 से अधिक एकड़ के लिए 1 हजार रुपये शुल्क देना होगा. 0.25 से 0.5 एकड़ के लिए 5 हजार की शुल्क राशि होगी. वहीं, 0.5 एकड़ से 2 एकड़ तक के जमीन के लिए 10 हजार रुपये, 2 से 5 एकड़ के जमीन के लिए 15 हजार रु का शुल्क लगेगा. 5 से 15 एकड़ जमीन के लिए 25 हजार की राशि, 15 से 20 एकड़ के लिए 50 हजार की राशि देनी होगी. वहीं, 20 से ज्यादा एकड़ जमीन के लिए 1 लाख रुपये शुल्क देने होंगे.