पटना. पटना हाइकोर्ट ने कहा है कि इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की ओर से गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जमा नहीं किये जाने पर उन्हें नौकरी की दावेदारी से वंचित नहीं किया जा सकता.
कोर्ट ने इस संबंध में दायर सभी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ऐसे सभी उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश देते हुए बिहार कर्मचारी चयन आयोग को 23 अगस्त तक जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.
न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद की एकलपीठ ने इस संबंध में दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया . याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राशिद इजहार ने कोर्ट को बताया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2019 में विज्ञापन जारी कर सक्षम उम्मीदवारों से आवेदन मांगा था.
विज्ञापन में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जमा करना था. कोरोना आ जाने के कारण आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र दाखिल नही कर सके. पुराना प्रमाण पत्र को आयोग मानने से इन्कार करता रहा.