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भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को बड़ी राहत, थाने से जब्त सामान ले जाने के मामले में कोर्ट से मिली बेल

इस मामले में बीजेपी सांसद समेत 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम ने सिग्रीवाल समेत 6 आरोपियों को 7 हजार के निजी मुचलके पर बेल दे दी. जमानत मिलने के बाद सांसद सिग्रीवाल ने कहा कि पुलिस ने उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया है.

छपरा. महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. थाने से जब्त सामान को जबरन छुड़ाने के मामले में बीजेपी सांसद समेत 6 आरोपियों को जमानत दे दी. इस मामले में बीजेपी सांसद समेत 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम ने सिग्रीवाल समेत 6 आरोपियों को 7 हजार के निजी मुचलके पर बेल दे दी. जमानत मिलने के बाद सांसद सिग्रीवाल ने कहा कि पुलिस ने उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया है. उन्होंने कहा कि वे कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए कोर्ट में जमानत के लिये आवेदन दिया था, जिसपर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें बेल दे दी.

सात आरोपित में दायर की थी याचिका

27 अक्टूबर को सारण के बनियापुर थाने में पुलिस ने सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल समेत 17 अन्य लोगों के खिलाफ नामजद देस दर्ज किया था. आरोप में कहा गया था कि छपरा के बनियापुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा करने के आरोप में महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने थाने में कानून का उल्लंघन करने के आरोप में जब्त डीजे लदे वाहनों को जबरन भीड़ को उकसाकर थाना से छुड़वाया. एसपी सारण गौरव मंगला ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए आरोपितों के समर्पण नहीं करने पर उनकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद आरोपी सांसद और अन्य पांच आरोपियों ने शुक्रवार को छपरा सिविल कोर्ट के चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिपाठी की अदालत में हाजिर हुए. सीजीएम कोर्ट में सभी ने जमानत की गुहार लगाई. जिसपर सभी आरोपियों को कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई.

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क्या है मामला

बनियापुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार थानाध्यक्ष ने बयान दिया है कि बनियापुर थानान्तर्गत दुर्गापूजा के विभिन्न विसर्जन जुलूस निकाले जा रहे थे. इसी क्रम में बनियापुर थाना द्वारा एक जुलूस के साथ चल रहे दो ट्रैक्टरों को अनुज्ञप्ति के शर्तों के उल्लंघन (जुलूस के साथ डीजे का उपयोग, बिना अनुज्ञप्ति के ध्वनि विस्तारक का उपयोग) के आरोप में जब्त किया गया. दोनों डीजे लदे ट्रैक्टरों को जब्त कर प्रदर्श के रूप में थाने में रखा गया था. जब बनियापुर थाने के थानाध्यक्ष अपने पदाधिकारी एवं बल के साथ क्षेत्र में अन्य जुलूसों के दौरान विधि-व्यवस्था कार्य कर रहे थे, तब कुछ व्यक्तियों द्वारा थाने में प्रवेश कर थाने में उपस्थित शेष पदाधिकारी एवं बल से बकझक कर जब्त ट्रैक्टरों को जबर्दस्ती थाना परिसर से बिना अनुमति छीन कर ले जाया गया.

सीसीटीवी मैं कैद हो गई सांसद की तस्वीर

इसकी तस्वीर थाने में लगे सीसीटीवी मैं कैद हो गई. सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इस मामले में जांच की गयी एवं बलपूर्वक थाने से जब्त गाड़ियों को ले जाने वाले व्यक्तियों को चिन्हित किया गया. जांच में पाया गया कि इस झुण्ड का नेतृत्व सांसद महाराजगंज जनार्दन सिंह सिग्रीवाल कर रहे थे, जिन्होंने अपनी गाड़ी थाने के बाहर खड़ी कर दी एवं उसी में बैठे रहे एवं उपद्रवियों के झुण्ड को थाने में अपराधिक कृत्य करने के लिए भेज दिया. इस संबंध में संबंधित जुलूसों के आयोजकों एवं थाने से जब्त सामान को चुराकर लेकर जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध बनियापुर थाना काण्ड संख्या – 462 / 23 दर्ज किया गया, जिसमें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद महाराजगंज सहित 17 नामजद एवं अन्य अज्ञात अभियुक्त शामिल हैं. एसपी गौरव मंगला ने प्रेस बयान जारी कर बताया है कि इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है.

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