Loading election data...

बिहार में महिला और दिव्यांग शिक्षकों को बड़ी राहत, वन टाइम ट्रांसफर नियमावली को मिली मंजूरी

राज्य में उन महिलाओं और दिव्यांगों शिक्षकों के लिए अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाइयों के बीच तबादले की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू हो जायेगी, जो अर्से से इंतजार कर रहे थे. शिक्षा विभाग ने गुरुवार को उससे संबंधित नियमावली को हरी झंडी दे दी है.

By Prabhat Khabar News Desk | April 9, 2021 10:22 AM

पटना. राज्य में उन महिलाओं और दिव्यांगों शिक्षकों के लिए अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाइयों के बीच तबादले की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू हो जायेगी, जो अर्से से इंतजार कर रहे थे. शिक्षा विभाग ने गुरुवार को उससे संबंधित नियमावली को हरी झंडी दे दी है.

इस नियमावली के तहत प्रदेश में करीब एक लाख से अधिक महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों को अपनी पसंद या गृह नियोजन इकाइयों में तबादला हो सकेगा. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि नियमावली मंजूर हो गयी है.

उन्होंने बताया कि इस नियमावली के तहत मई में इच्छुक शिक्षकों से तबादलों के लिए आवेदन लिये जायेंगे. जून में तबादले कर दिये जायेंगे. इससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी. उल्लेखनीय है कि अंतर जिला एवं नियोजन इकाइयों के बीच तबादले पर सैद्धांतिक सहमति को सेवा शर्त में पहले ही शामिल की जा चुकी है.

नियमावली बन जाने से इस तरह के तबादले भी संभव हो सकेंगे. प्रदेश में एक लाख से अधिक महिला शिक्षकों को खासतौर पर इसका इंतजार था. यह देखते हुए कि सर्विस ज्वाइन करने के समय उनकी शादी नहीं हुई थी. शादी होने के बाद भी उनकी गृहस्थी एक जगह नहीं बस सकी है. इसके अलावा उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था.

महिला शिक्षकों के अलावा दिव्यांगों के भी तबादले हो सकेंगे. इसके अलावा नयी नियमावली के जरिये पुरुष शिक्षकों में आपसी सहमति से भी ट्रांसफर संभव हो जायेंगे. उल्लेखनीय है कि इस तरह की नियमावली का शिक्षक 2006 से ही इंतजार कर रहे थे. इस तरह के विशेष तबादले पूरे सर्विस काल में एक ही बार होंगे.

Posted by Ashish Jha

Next Article

Exit mobile version