पटना. तमिलनाडु में हिंसा की झूठी वीडियो चलाने के मामले में जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक और झटका लगा है. तमिलनाडु के मदुरै कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी मनीष कश्यप की तरफ से दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी. बीते 5 अप्रैल को मनीष कश्यप ने अगल-अलग राज्यों में दर्ज मामलों को क्लब करने की मांग करते हुए एनएसए हटाने की मांग की थी. कश्यप की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन उनका केस लिस्ट नहीं हो सका. इसके कारण सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी है.
जानकारी के मुताबिक मनीष कश्यप के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की पीठ की कोर्ट में याचिका लगाई थी. उनका केस नंबर 63 था, लेकिन सिर्फ 43 मामलों की ही सुनवाई हो सकी. यूट्यूबर मनीष की याचिका पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कहा था कि पहले वे मामले को देखेंगे, फिर इसकी सुनवाई करेंगे. आज सुनवाई की तिथि निर्धारित थी, लेकिन कश्यप की याचिका लिस्ट नहीं हो सकी. अब सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कश्यप की याचिका पर सुनवाई होगी.
इससे पूर्व तमिलनाडु के मदुरै कोर्ट में भी आज मनीष कश्यप मामले में सुनवाई नहीं हो सकी. यहां मनीष ने जमानत की याचिका दायर कर रखी है. तमिलनाडु पुलिस ने मनीष के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा लगा रखी है. जिसको मनीष सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है. मदुरै कोर्ट ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस संबंध में कोई निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक सुनवाई नहीं होगी.