बिहार में 94000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली के लिए जारी किया गया शेड्यूल, जानें आवेदन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण तिथि
बिहार में 94000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है. राज्य शिक्षा विभाग ने इस निर्देश को जारी किया है.गौरतलब है कि इस बहाली को लेकर पटना उच्च न्यायालय ने भी हस्तक्षेप किया था और न्यायालय के निर्देश के तहत ही अब यह बहाली होगी.
बिहार में 94000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है. राज्य शिक्षा विभाग ने इस निर्देश को जारी किया है.गौरतलब है कि इस बहाली को लेकर पटना उच्च न्यायालय ने भी हस्तक्षेप किया था और न्यायालय के निर्देश के तहत ही अब यह बहाली होगी.
15 जून से किए जा सकेंगे आवेदन :
बिहार प्राथमिक शिक्षकों की नई बहाली के लिए बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए नए कार्यक्रमों के तहत अब 15 जून 2020 यानि सोमवार के दिन से आवेदन किए जा सकेंगे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2020 तय की गई है. आवेदन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद शिक्षा विभाग 18 जुलाई तक मेधा सूची ( मेरिट लिस्ट ) तैयार की जाएगी. नियोजन समिति 21 जुलाई तक मेरिट लिस्ट का अनुमोदन करेगी. वहीं मेरिट लिस्ट में किसी भी तरह की आपत्ति के लिए 24 जुलाइ से 7 अगस्त तक का समय दिया गया है.12 अगस्त तक मेरिट लिस्ट का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा.13 से 22 अगस्त के बीच जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड की मेधा सूची अनुमोदित की जाएगी. 25 अगस्त को नियोजन इकाइयों द्वारा मेरिट लिस्ट जारी होगी. 28 अगस्त को आवेदन के दौरान प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्र से मिलान किया जाएगा.
D.EL.ED प्रोग्राम करने वाले भी अब शामिल हो सकेंगे :
इस बहाली में टीईटी परीक्षा या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वालों के साथ ही D.EL.ED प्रोग्राम करने वाले भी अब शामिल हो सकते हैं. हाइ कोर्ट ने हाल में ही यह नया फैसला दिया है. जिसके बाद नए शेड्यूल को जारी करने की जरुरत हुई.
पटना हाई कोर्ट के निर्णय के बाद लिया गया यह फैसला :
बिहार सरकार ने पिछले साल अगस्त में बिहार सरकार ने 94000 प्रारंभिक शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफेशन जारी किया था. इन पदों के लिए एनआइओएस से डीएलएड कोर्स करने वाले प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों ने भी आवेदन किया. राज्य सरकार ने एनसीटीई से पूछा कि ये आवेदक इस भर्ती के लिए योग्य हैं या नहीं. जिसके जवाब में एनसीटीई ने इस कोर्स को अयोग्य करार दिया था.जिसके खिलाफ निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी और कोर्ट ने एनसीटीई के पात्रता नियमों को गलत बताते हुए इन सभी को शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के योग्य करार दिया था.
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya