Bihar: इंटर कास्ट शादी करने पर मिलेंगे 2.5 लाख रुपये, योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे करें अप्लाई
Bihar: सामान्य जाति का लड़की या लड़की किसी अनुसूचित जाति के साथ शादी करता या करती है तो, उसे इंटर कास्ट मैरिज योजना के तहत बिहार सरकार लगभग 2.5 लाख रुपये देती है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार में जातियों के बीच हो रहे भेदभाव को कम करना है.
Bihar: समाज में फैली जाति प्रथा को खत्म करने के लिए सरकार दलित के साथ इंटर कास्ट मैरिज यानी अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दे रही है. इसके लिए बिहार सरकार बकायदा आर्थिक मदद भी कर रही है. ऐसे में अगर आप इंटर कास्ट मैरिज करने की सोच रहें हैं, तो आज हम आपको ऐसी स्कीम के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें सरकार इंटर कास्ट मैरिज करने पर आपको 2.5 लाख रुपये देगी.
क्या है इंटर कास्ट मैरिज स्कीम?
अगर कोई सामान्य जाति का लड़की या लड़की किसी अनुसूचित जाति के साथ शादी करता या करती है तो, उसे इंटर कास्ट मैरिज योजना के तहत बिहार सरकार लगभग 2.5 लाख रुपये देती है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार में जातियों के बीच हो रहे भेदभाव को कम करना है. इस सरकारी स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या विशेष विवाह अधिनियम 1954 के शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.
कैसे मिलेगा लाभ?
सबसे पहले आपको बता दों कि इस योजना में अप्लाई करने के लिए आवेदक यानी जो भी लड़की या लड़का इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लड़की की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा और लड़के की उम्र 21 साल से अधिक ही होनी चाहिए. योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को एक प्री स्टांपेड रिसिप्ट 10 रूपये के नॉन Judicial–stamp पेपर पर जमा करनी होगी, जिसके बाद उस लाभार्थी को 1.5 लाख रुपये सीधे उसके एकाउंट में आरटीजीएस के जरिये जमा कर दी जाएगी. बाकी के एक लाख रुपये की एफडी (FD) कर दी जायेंगी, जिसे तीन साल के बाद लाभार्थी को ब्याज समेत दी जायेंगी.