Bihar Cabinet Decision: नीतीश कैबिनेट में 13 एजेंडों को मंजूरी, सरकार ने 3883 नए पद बढ़ाए, मरीजों को ‘दीदी’ की रसोई का खाना

Bihar Cabinet Decision: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में कुल 13 एजेंडों पर सहमति दी गयी. कैबिनेट ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, जिला, अनुमंडल व अंचलों में 3883 पदों पर नियुक्ति करने की स्वीकृति दी है.

By Prabhat Khabar News Desk | January 13, 2021 11:14 AM

Bihar Cabinet Decision: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में कुल 13 एजेंडों पर सहमति दी गयी. कैबिनेट ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, जिला, अनुमंडल व अंचलों में 3883 पदों पर नियुक्ति करने की स्वीकृति दी है.

प्रधान सचिव ने बताया कि ऑनलाइन म्युटेशन को देखते हुए फिलहाल अस्थायी व्यवस्था के तहत कर्मी काम कर रहे थे. अब मुख्यालय स्तर पर एक सिस्टम एनालिस्ट और पांच प्रोग्रामरों के पद स्वीकृत किये गये हैं. इसके अलावा हर जिला व अनुमंडल में डाटा इंट्री ऑपरेटर के एक-एक पद (कुल 139 पद) और प्रत्येक अंचल में डाटा इंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के सात (कुल 3738 पदों) के सृजन की स्वीकृति दी गयी है.

इसके अलावा जीविका की दीदियों को अब जिला अस्पतालों और अनुमंडलीय अस्पतालों में भर्ती मरीजों के भोजन की जिम्मेदारी भी सौंप दी है. मुख्यमंत्री ने पूर्णिया भ्रमण के दौरान जिला अस्पताल में जीविका दीदियों की रसोई को देखा था. उसको देखते हुए कैबिनेट ने राज्य के 38 जिला अस्पतालों और 56 अनुमंडलीय अस्पतालों में दीदी की रसोई नाम से इस योजना को स्वीकृति दी है.

कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया ने कैबिनेट ने जीविका की दीदियों की को नव सृजित व नव विकसित सार्वजनिक जलाशयों के रखरखाव की जिम्मेदारी व प्रबंधन भी देने पर सहमति दी है. जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत नये जलाशयों का निर्माण व पुराने जलाशयों का पुनरोद्धार किया जा रहा है.

30 सितंबर तक चलेंगे डीजल वाले ऑटो

पटना नगर निगम क्षेत्र में 31 जनवरी, 2021 और दानापुर, खगौल व फुलवारीशरीफ नगर पर्षद क्षेत्र में 31 मार्च, 2021 तक डीजल वाले तिपहिया वाहनों के परिचालन पर रोक लगनी थी. कैबिनेट में इस समय सीमा को बढ़ा कर 31 सितंबर, 2021 कर दिया है. 31 सितंबर के बाद इन क्षेत्रों में पेट्रोल व सीएनजी वाले ऑटो के परिचालन की अनुमति होगी.

कैबिनेट के अन्य फैसले

1. केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के अध्यक्ष की सेवानिवृतति की उम्र सीमा को 65 वर्ष से बढ़ाकर 68 वर्ष कर दी गयी है. उनका कार्यकाल तीन साल का होगा.

2. हर घर नल का जल योजना के तहत कुल 10,394 वार्डों में टैप वाटर पहुंचाने के लिए अतिरिक्त 300 करोड़ बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेने की सहमति.

3. वाणिज्यकर न्यायाधिकरण में सदस्य (लेखा) के पद पर अरुण कुमार वर्मा को नियुक्त.

4.कटिहार जिले के कोढ़ा पीएचसी के चिकित्सा प्रभारी डाॅ राय ज्ञानेश्वर नाथ सहाय और किशनगंज जिले के एपीएचसी गंगीहाट,बहादुरगंज के चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ मनोज कुमार राठौर बर्खास्त.

5. 39 फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन पदाधिकारियों व कर्मचारियों के मानदेय भुगतान के लिए 4.50 करोड़ रुपये की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी गयी.

6. वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन के लिए 418 करोड़ 16 लाख की राशि बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी

7.गंगा जल उद्वह योजना फेज -एक को समय पर पूरा करने के लिए 456 करोड़ की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत गयी.

8. बिहार जूडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल्स 2017 को निरस्त करने और बिहार जूडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल 2021 के गठन की स्वीकृति.

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Posted By: Utpal kant

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