Bihar Cabinet Meeting: 615 इंटर कॉलेज और हाई स्कूलों को अनुदान मंजूर, बिहार में बढ़ सकता है बालू का दाम, नीतीश कैबिनेट में और क्या हुए बड़े फैसले

Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में 12 एजेंडों पर सहमति बनी. कैबिनेट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त राज्य के अनुदानित 599 इंटर स्तरीय प्लस टू कॉलेज और 16 हाइस्कूलों को अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित करने पर सहमति दी गयी.

By Prabhat Khabar News Desk | December 30, 2020 11:13 AM
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Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में 12 एजेंडों पर सहमति बनी. कैबिनेट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त राज्य के अनुदानित 599 इंटर स्तरीय प्लस टू कॉलेज और 16 हाइस्कूलों को अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित करने पर सहमति दी गयी. साथ ही इन कालेजों को मापदंड पूरा करने पर शैक्षणिक सत्र 2014-16 से अनुदान की राशि वितरण करने की स्वीकृति दी गयी. अनुदानित इंटर कालेजों एवं माध्यमिक विद्यालयों को संबद्धता के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को विस्तारित करने पर इन संस्थानों में विद्यार्थियों के नामांकन की अनुमति मिलेगी.

बालूघाटों की बंदोबस्ती की अवधि 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी गयी है. बालूघाटों के पुराने बंदोबस्तधारी अब पुरानी बंदोबस्ती राशि में फिर से 50% वृद्धि कर बालू खनन कर सेकेंगे. पूर्व में बंदोबस्त हुए बालूघाटों की बंदोबस्ती अवधि 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त हो रही है. एनजीटी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई पर रोक लगाने के कारण पहली जनवरी] 2021 से बालू का खनन राज्य में बंद हो जायेगा.

वैध खनन बंद होने के कारण अवैध खनन को बढ़ावा मिलेगा. इसका विकास कार्यों पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा. बालू खनन बंद होने से बालू के बाजार मूल्य में भी वृद्धि होने की संभावना है. ऐसे में पुराने बालू बंदोबस्तधारी, जिनकी बालू खनन करने की पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि अभी बाकी है, उनको 31 मार्च 2021 तक अवधि विस्तार करने की स्वीकृति दी गयी.

स्टॉक होल्डिंग कॉपोरेशन ऑफ इंडिया बनायेगा और बिक्री करेगाा इ-स्टांप

कैबिनेट ने बिहार इ-स्टांप शुल्क (एजेंसी द्वारा क्रियान्वनयन) नियमावली 2020 के गठन की स्वीकृति दी गयी. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को इ-स्टांपिंग प्रणाली के अधीन स्टांप मुद्रित करने और बेचने के लिए प्राधिकृत किया गया है. पूर्व में कैबिनेट से स्टांप शुल्क, निबंधन शुल्क व अन्य शुल्कों की प्राप्त राशि पर 0.5 प्रतिशत न्यूनतम 10 रुपये की दर से स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कमीशन दिये जाने की अनुमति प्राप्त की गयी थी.

स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वार इ-स्टांप की वापसी एवं प्रणाली के नियंत्रण एवं संचालन के लिए नियमावली नहीं है. अब नयी नियमावली के आने के लागू होने के बाद आम नागरिकों को इ-स्टांप की उपलब्धता और नियमानुसार वापसी तथा प्रणाली के नियंत्रण एवं संचालन में सुविधा होगी. कैबिनेट ने छठा राज्य वित्त आयोग द्वारा अंतिम रूप से प्रतिवेदन समर्पित करने की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दिया है. पहले यह अवधि 31 जनवरी, 2020 थी. बिहार विधानसभा के पहले सत्र एवं बिहार विधान परिषद के 196वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर स्वीकृति दी गयी.

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बिहार कैबिनेट के अन्य फैसले

1. बिहार पथ निर्माण विभाग अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना)(भर्ती एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2020 की स्वीकृति

2. पूर्णिया जिले के धमदाहा पीएचसी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ सुनील कुमार झा बर्खास्त

3. बिहार हाइकोर्ट सेवा (संशोधन) नियमावली 2020 एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती)(संशोधन) नियमावली 2020 के गठन की स्वीकृति

4. बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद नियमावली 2020 के प्रारूप को स्वीकृति

5. भारतीय प्रशासनिक सेवा के संविदा नियोजित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड,पटना के संविदा पर नियोजन का 31 दिसंबर से अगले एक वर्ष या नियमित पदस्थापन होने तक विस्तार

Posted By: Utpal Kant

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