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रेडक्रॉस की जमीन पर बनेगा गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन, समस्तीपुर में खुलेगी सीमेंट फैक्ट्री

कैबिनेट ने समस्तीपुर में मेसर्स ड्यूराटेक सीमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सीमेंट फैक्ट्री लगाने की स्वीकृति दी. निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत यह कंपनी छह लाख टन सीमेंट का उत्पादन हर साल करेगी.

राजधानी पटना में गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गयी है. गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की जमीन पर बनाया जायेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन के लिए रेडक्रॉस की 0.00542 एकड़ जमीन सलामी एवं पूंजीकृत मूल्य सहित कुल 48 लाख 78 हजार के भुगतान पर कॉरपोरेशन को हस्तांतरित की जायेगी. उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने समस्तीपुर में मेसर्स ड्यूराटेक सीमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सीमेंट फैक्ट्री लगाने की स्वीकृति दी . निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत यह कंपनी छह लाख टन सीमेंट का उत्पादन हर साल करेगी. इसकी स्थापना 8644.13 लाख के निजी पूंजी निवेश पर की जायेगी. फैक्ट्री की स्थापना के बाद यहां पर कुल 108 कुशल एवं अकुशल कामगारों का प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा.

जल निकासी के लिए 134. 97 करोड़ की स्वीकृति

कैबिनेट ने इसके अलावा सात निश्चय-2 के तहत छपरा नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए कुल 134 करोड़ 97 लाख की योजना की स्वीकृति दी है. इससे वर्षा के पानी की निकासी होगी. इसकी कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित किया गया है. कैबिनेट ने बिहार विधान परिषद सचिवालय में प्रशासनिक संवर्ग में उपसचिव के पद पर सेवानिवृत्त पदाधिकारी विनोद कुमार को एक साल की संविदा को विस्तारित करने की स्वीकृति दी गयी है. वह वर्तमान में संविदा पर प्रभारी निदेशक सह कार्यकारी सचिव के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं.

कैबिनेट द्वारा पटना हाइकोर्ट में स्वीकृत संयुक्त निदेशक आइटी के पदनाम के स्थान पर उसको आइटी प्रशासन करने पर सहमति दी गयी. सरकार ने नालंदा जिले के कतरीसराय के तत्कालीन सीओ अश्विनी कुमार को बर्खास्तगी के बाद भविष्य में नियोजन के लिए अयोग्य होने का दंड लगाने की स्वीकृति दी. कैबिनेट ने बंदोबस्त कार्यालय नालंदा के बंदोबस्त कानूनगो मो शाहिद खां को भी बर्खास्तगी के साथ ही भविष्य में सरकारी नियोजन के लिए भी अयोग्य होने की स्वीकृति दी गयी.

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