Bihar: उत्पाद अधीक्षक समेत तीन के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज, 30 जनवरी को होगी सुनवाई
बेगूसराय में उत्पाद अधीक्षक समेत तीन के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ है. न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए परिवाद पत्र के आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की है.
बेगूसराय. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रूम्पा कुमारी के न्यायालय में बरौनी थाना के क्यूल वार्ड नंबर 13 निवासी परिवादी सोनू कुमार ने उत्पाद अधीक्षक समेत तीन के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दर्ज करायी है. न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए परिवाद पत्र के आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 30 जनवरी को होगी. परिवादी सोनू कुमार ने तीनों आरोपित के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 406, 420, 465, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज करायी है.
शराबबंदी कानून के उल्लंघन का आरोप
परिवादी ने आरोप लगाया है कि शराबबंदी कानून के उल्लंघन में जब्त किए गए वाहन को 12 नवंबर 2021 को जिलाधिकारी के आदेश पर किए गए नीलामी में परिवादी ने 4 लाख 60 हजार रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भुगतान कर गुड्स केरियर वाहन खरीदा है. वाहन खरीदने के बाद परिवादी ने वाहन को अपने नाम से कराने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को आवेदन दिया. जहां उसे गाङी का निबंधन संख्या बीआर 09 जीबी 6476 दिया गया. जिसमें गाड़ी का चेचिस नंबर एम ए टी 466404बी3सी07758 अंकित है.
Also Read: जहानाबाद में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 11 महिलाएं समेत 21 शराब कारोबारी व पियक्कड़ गिरफ्तार
जानें मामला
गाड़ी का निबंधन होने के पश्चात परिवादी ने परिवहन के पोर्टल पर जब इसकी जांच किया तो उक्त गाड़ी का विवरण पोर्टल पर नहीं पाया गया तो परिवादी ने जिला परिवहन पदाधिकारी से संपर्क किया तो बताया गया कि परिवादी का मूल चेचिस नंबर एम ए टी 448099सी3403397 है जो हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा प्रतिबंधित व काली सूची में डाली गयी है. परिवादी ने नीलामी से खरीदी हुई गाड़ी के ऑनर बुक में अपना नाम तो दर्ज करा लिया परंतु गाड़ी के चेचिस नंबर को लेकर परेशानी खड़ा हो गया जिसका समाधान जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया. न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी से उक्त गाड़ी के स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है.