पटना. हाइकोर्ट ने इपीएफओ को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी की संपत्ति को जब्त करे एवं कर्मचारियों के बकाये पीएफ का पैसा वसूलने की कार्रवाई करे. न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने ब्रजेश कुमार पांडेय एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया.
इपीएफओ की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव कुमार वर्मा तथा अधिवक्ता प्रशांत सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि काॅलेज की ओर से कर्मचारियों के पीएफ का बकाया पैसा जमा नहीं किया गया है .यही नहीं कर्मचारियों के सत्यापित दाता प्रपत्र को भी जमा नहीं किया गया है.
पटना. मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई व्यक्तियों के आंख की रोशनी खो जाने के मामले की जांच और दोषी लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने को लेकर दायर लोकहित याचिका पर हाइकोर्ट ने सुनवाई की .
कोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस मामले में पुनः विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया साथ ही मुजफ्फरपुर के एसएसपी को कहा कि इस मामले में की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत करें . चीफ जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस मामले को लेकर मुकेश कुमार द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई कर रही है.
पटना. हाइकोर्ट ने पटना के गांधी मैदान थाना के सामने पुलिस द्वारा जब्त किये गये वाहनों के साथ सामान को वहां से हटा कर दूसरी जगह रखे जाने की जानकारी सरकार द्वारा दिये जाने के बाद इस याचिका को निष्पादित कर दिया .
कोर्ट ने कहा कि जिस मामले को लेकर यह लोकहित याचिका दायर की गयी है वह पूरा हो गया है . मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को लेकर दायर की गयी लोकहित याचिका पर सुनवाई पूरी कर इसे निष्पादित कर दिया.