Bihar coronavirus Guidelines: शादी में 100 और श्राद्धकर्म में 25 लोगों की लिमिट तय , बसों और दफ्तरों में भी होगी 50 फीसदी उपस्थिति

Bihar coronavirus Guidelines: बिहार में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए गुरुवार से कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अमीर सुबहानी और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कोविड-19 को लेकर जारी नई गाइड लाइन के मुताबिक राज्य सरकार ने भी नए निर्देश जारी किए हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 27, 2020 8:35 AM

Bihar Corona New Guidelines: बिहार में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए गुरुवार से कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अमीर सुबहानी और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कोविड-19 को लेकर 3 दिसंबर तक जारी नई गाइड लाइन के मुताबिक राज्य सरकार ने भी नए निर्देश जारी किए हैं. छह जिले (पटना, बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिमी चंपारण और सारण) में आवश्यक सेवा को छोड़कर अन्य सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी.

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गाइडलाइंस में ट्रैफिक के लिए खास बातें 

राजधानी पटना में आने वाले या पटना से किसी अन्य राज्य या जिले में जाने वाले सार्वजनिक यातायात के साधनों मसलन बसों में सीटों की संख्या से केवल 50 फीसदी ही यात्री बैठ सकेंगे. अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इस छह जिलों में से पटना में बीते एक सप्ताह से जांच में दस प्रतिशत से अधिक कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, जबकि अन्य पांच जिलों में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है.


शादी और श्राद्धकर्म के लिए गाइडलाइंस

छह जिलों (पटना, बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिमी चंपारण और सारण) के साथ पूरे राज्य में शादी समारोह और श्राद्ध कर्म में उपस्थिति को लेकर भी नई गाइडलाइंस जारी की गई है. शादी में समारोह स्थल पर स्टॉफ सहित अधिकतम 100 लोगों को एंट्री मिलेगी. शादी के दौरान सड़क पर डीजे बजाने या डांस करने की अनुमति नहीं रहेगी. श्राद्ध कर्म में अधिकतम 25 लोग ही आ सकेंगे. समारोह में थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क, सेनेटाइज की व्यवस्था करनी होगी. सार्वजनिक स्पर्श के स्थान को सेनेटाइज करना होगा.

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कार्तिक पूर्णिमा को लेकर भी विशेष निर्देश

30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर सभी जिलों को खास निर्देश दिए गए हैं. कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है. लोगों को नदी में सार्वजनिक रूप से स्नान करने से लेकर, भीड़ लगाने से संक्रमण फैलने की जानकारी दी जाएगी. नदी घाट या सार्वजनिक स्थान पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, दस वर्ष से कम उम्र के बच्चे, बुखार वाले लोग या गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को आने की अनुमति नहीं रहेगी. बसों में भीड़भाड़ को लेकर भी जागरूकता लाने को कहा गया है.

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Posted : Abhishek.

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