पटना जिले में लगातार कोरोनावायरस के नये केसों की संख्या कमी देखी जा रही है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार जिले में कुल 158 नये केस मिले हैं. इसके साथ ही लगातार बीते 20 दिन से एक्टिव केसों की संख्या में कमी दर्ज गयी है. रविवार को 158 नये केसों को मिलाकर जिले में अब कोरोनावायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या 667 से घटकर सिर्फ 398 हो गयी है. वहीं 24 घंटे में जिले में तीन मरीजों की कोरोना से मौत हो गयी है.
सिविल सर्जन डॉ. विभा सिंह ने कहा कि रविवार को कुल 5 हजार 284 लोग जिले के अलग-अलग सेंटरों पर जांच कराने पहुंचे थे. इसमें सिर्फ 158 नये मरीज चिह्नित किये गये हैं. इतना ही नहीं 24 घंटे में 269 लोगों ने कोरोना को मात देते हुए पुरी तरह से स्वस्थ हो गये हैं. पटना सहित पूरे बिहार की रिकवरी दर 97.58 प्रतिशत है. डॉ. विभा सिंह ने कहा कि कोरोना की रफ्तार कम हो गयी है, लेकिन आज भी 150 से अधिक मरीज रोजाना मिल रहे हैं. ऐसे में कोविड नियमों का पालन जरूर करें. घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें.
पटना एम्स में रविवार को दो मरीजों की मौत कोरोना के इलाज के दौरान हो गयी. वहीं नौ मरीजों को कोरोना से स्वस्थ हो जाने पर डिस्चार्ज किया गया. एम्स कोरोना नोडल आॅफिसर डॉ संजीव कुमार के मुताबिक एम्स में रविवार को रून्नीसैदपुर के 23 वर्षीय हिमांशु कुमार जबकि झारखंड के 62 वर्षीय सगीरउद्दीन की मौत कोरोना से हो गयी.पीएमसीएच में कोरोना से पूर्वी चंपारण निवासी 40 वर्षीय युवक की मौत हो गयी.
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पटना. राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1238 नये मरीज पाये गये, जबकि 2389 कोरोना पीड़ित ठीक हुए. इस तरह संक्रमण दर घट कर 0.82% रह गयी है, जबकि रिकवरी दर और बढ़ कर करीब 97.72% हो गयी है. एक्टिव केस 6557 रह गये हैं. पिछले 24 घंटे में करीब एक लाख 50 हजार 58 सैंपलों की जांच गयी.
पटना में कोविड प्रोटोकाॅल के नियम लागू रहने के कारण इस वर्ष स्कूल, काॅलेज व शैक्षणिक संस्थानों में सरस्वती पूजा का आयोजन नहीं होगा. राज्य सरकार के आदेश के बाद सभी स्कूल, काॅलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक स्थल बंद हैं. ऐसे में यहां पूजा का आयोजन नहीं होगा. वहीं, छात्रावास समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सरस्वती पूजा के आयोजन के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति लेनी आवश्यक होगी. आयोजन समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवायेंगे. बिना अनुमति के पूजा का आयोजन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करेगी.