बिहार: अदालत ने पाया दोषी तो फिल्मी अंदाज में भागा छेड़खानी का अभियुक्त, पकड़ाया तो रस्से से बांधकर लायी पुलिस
Bihar Crime News: भागलपुर में छेड़खानी के आरोपित को जब कोर्ट ने दोषी करार दिया तो वह अदालत से फरार हो गया. फिल्मी अंदाज में वह फरार हो गया. वहीं अगले दिन जब पुलिस ने उसे दोबारा पकड़ा तो कमर में रस्सा बांधकर उसे लेकर आयी.
Bihar Crime News: बिहार के भागलपुर में छेड़खानी का एक आरोपित फिल्मी अंदाज में अदालत की कार्रवाई के दौरान ही फरार हो गया. पुलिस उसे ढूंढने में लग गयी और आखिरकार उसे गिरफ्तार भी कर लिया. छेड़खानी के एक मामले की सुनवाई अदालत में हुई और आरोपित रूपेश यादव के ऊपर लगे आरोप को सही पाया गया. जज के द्वारा खुद को दोषी करार पाते ही आरोपित इलजास से कूदकर भाग निकला. वहीं पुलिस धरपकड़ के लिए सक्रिय हो गयी और आखिरकार उसे जब पकड़ने में सफलता मिली तो इसबार पुलिसकर्मी उसपर पकड़ मजबूत रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे.
अदालत में ही इजलास से कूदकर हो गया फरार
भागलपुर में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश पन्नालाल की अदालत में मंगलवार को नाबालिग से छेड़खानी मामले में आरोपित को दोषी करार दिया गया. यह फैसला सुनते ही मुजरिम इजलास से कूदकर फरार हो गया. अदालत में दोषी करार दिये जाने के तुरंत बाद ही उसने यह कदम उठाया और पुलिस अभिरक्षा में लिये जाने के पहले ही फरार हो गया. फरार आरोपित करेला निवासी रूपेश यादव उर्फ मंगा यादव है. इसके खिलाफ नाबालिग लड़की से छेड़खानी, उसके घर पहुंच कर धमकाने और मारपीट करते हुए जातिसूचक गाली देने के आरोप अदालत में सिद्ध हुआ है. जोगसर थाने में रुपेश के खिलाफ मामला दर्ज है.
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पुलिस ने पकड़ा तो कमर में बांधा रस्सा
घटना के बाद स्टेशन हाजत के पुलिसकर्मियों और कोर्ट के सुरक्षाकर्मियों ने उसे ढूंढने का काफी प्रयास किया लेकिन वह नहीं मिला. जिसके बाद कोर्ट ने जोगसर थाना में आवेदन देकर आरोपित के भागने के आरोप में केस दर्ज कराया गया. वहीं पुलिस ने बुधवार को भी छापेमारी जारी रखी और आखिरकार सफलता हाथ लगी.कोर्ट से भागे दोषी अभियुक्त रूपेश यादव को मधुसुदनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. वहीं कोर्ट से फरार हुए रूपेश यादव को जब पुलिस ने पकड़ लिया तो उसके कमर में रस्सा लगाकर रखा.
नाबालिग से छेड़खानी का मामला
बता दें कि पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश पन्नालाल की अदालत में मधुसूदनपुर थाना में दिसंबर 2021 में दर्ज नाबालिग से छेड़खानी करने व जातिसूचक गाली देने के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई थी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने हिस्सा लिया. बताया गया कि अदालत की ओर से फैसला सुनाने के बाद अभियोजन पक्ष और न्यायिक कर्मियों द्वारा स्टेशन हाजत को जानकारी देकर दोष सिद्ध अभियुक्त को रिमांड में लेने के लिए सूचना दे दी गयी थी, लेकिन उसे पुलिस अभिरक्षा में लिया जाता इससे पहले भी फरार हो गया.
छेड़खानी के एक अन्य मामले में केस दर्ज
तातारपुर थाना क्षेत्र के कसबा गोलाघाट मोहल्ले में विगत 25 अक्टूबर को दस वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी, मारपीट करने और घर पहुंच कर जातिसूचक गाली देते हुए धमकाने के आरोप में वार्ड पार्षद सहित अन्य लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया है. मामले में दस वर्षीय बच्ची की मां ने तातारपुर थाना में आवेदन देकर केस दर्ज कराया है. जिसमें वार्ड पार्षद कुमकुम देवी, उनके पति मृत्युंजय सिन्हा, मानस सिन्हा, पंकज सिन्हा, रंजीत सिन्हा, मौसम देवी को नामजद आरोपित बनाया है. पीड़िता की मां ने लिखा है कि 25 अक्तूबर की शाम उनकी बेटी चौक से दुर्गा पूजा विसर्जन देखकर लौट रही थी. तभी मानस सिन्हा ने उसके साथ गंदी हरकत की. विरोध करने पर मारपीट कर उसे गिरा दिया. और बच्ची के पैर पर स्कूटी चढ़ा कर वहां से भाग गया. घटना के बाबत जब वह खुद आरोपितों से पूछने गयी तो उल्टा उन्हें जातिसूचक गाली देते हुए बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी गयी. तातारपुर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने बताया कि मामले में पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.