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Bihar Election 2020 : पटना एयरपोर्ट पहुंचे 6 हेलीकॉप्टर, BJP के पांच JDU के एक, 10 तक सभी दलों के शुरू होंगे चुनावी उड़ान

Helicopters For Bihar Election Campaign, Bihar Vidhan Sabha Chunav 2020 : पटना एयरपोर्ट पर रविवार को छह हेलीकॉप्टर पहुंच गये. मंगलवार से इनकी उड़ान शुरू होगी. इनमें पांच भाजपा का जबकि एक जदयू का है. इन छह में से एक सिंगल इंजन और बाकी सभी हेलीकॉप्टर डबल इंजन वाले हैं.

Helicopters For Bihar Election Campaign, Bihar Vidhan Sabha Chunav 2020 : पटना एयरपोर्ट पर रविवार को छह हेलीकॉप्टर पहुंच गये. मंगलवार से इनकी उड़ान शुरू होगी. इनमें पांच भाजपा का जबकि एक जदयू का है. इन छह में से एक सिंगल इंजन और बाकी सभी हेलीकॉप्टर डबल इंजन वाले हैं.

अगले चार-पांच दिनों में चार-पांच हेलीकॉप्टरों के और पटना पहुंचने की संभावना है. इनमें कांग्रेस, राजद, जनाधिकार पार्टी, लोजपा और मुकेश साहनी जैसे निर्दलीय प्रत्याशियों के हेलीकॉप्टर शामिल होंगे. नौ-10 अक्तूबर तक इनकी संख्या नौ-10 हो जायेगी और उसी के साथ हेलीकॉप्टरों की उड़ान में तेजी आ जायेगी.

पांच से आठ सीटर तक हैं हेलीकॉप्टर

मॉडल बैठने की क्षमता इंजन

बेल 407 5 सिंगल

EC 135 5 डबल

अगोस्टा 109 5 डबल

एमडी 900 6 डबल

अगोस्टा 169 8 डबल

कल से शुरू हो जायेगा कर्मियों का प्रशिक्षण

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के सफल संचालन के लिए कर्मियों का प्रशिक्षण छह अक्तूबर से शुरू होगा. प्रथम चरण का प्रशिक्षण छह अक्तूबर से 11 अक्तूबर तक और द्वितीय चरण का प्रशिक्षण 25 अक्तूबर से 27 अक्तूबर तक दिया जायेगा.इसके लिए पटना शहरी क्षेत्र के दस स्कूलों का चयन किया गया है.

इन स्कूलों में होगा प्रशिक्षण

पटना कॉलेजिएट स्कूल दरियापुर, शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग, कमला नेहरू उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय यारपुर, राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर, राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर, बीएन कॉलेजिएट उच्च माध्यमिक विद्यालय बांकीपुर, राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र नगर, राजकीयकृत रघुनाथ प्रसाद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कंकड़बाग और केबी सहाय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेखपुरा.

चुनाव में जाति व धर्म के आधार पर नफरत फैलायी, तो कार्रवाई

पटना : विधानसभा चुनावों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने रविवार को आदर्श आचार संहिता को लेकर दिशा-निर्देश बताये हैं. इसमें कहा गया है कि सभी विस क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू है. इसके तहत चुनाव में हिस्सा ले रहे अभ्यर्थियों व राजनीतिक दलों के लिए क्या करें और क्या न करें? की जानकारी आवश्यक है.

इसका उल्लंघन करने वालों पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला बनेगा और उन पर कार्रवाई की जायेगी. इसमें प्रमुखता से कहा गया है कि मतदाताओं को जाति, समुदाय, धर्म व भाषा के आधार पर प्रभावित करने या उनमें नफरत फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी.

यह किया ताे आचार संहिता उल्लंघन का मामला

  1. मतदाताओं को वित्तीय या अन्य को प्रलोभन न दिया जाये.

  2. मतदाताओं की जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की सहायता नहीं ली जायेगी.

  3. ऐसी कोई गतिविधि करने का प्रयास नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न जातियों, समुदायों, धर्म या भाषायी समूह के बीच मौजूद मतभेद बदतर हो या पारंपरिक द्वेष पैदा या तनाव पैदा हो.

  4. निजी जीवन के किसी भी पहलू जो अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़ा न हो, की आलोचना करने की अनुमति नहीं होगी.

  5. अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों या मिथ्या कथनों के आधार पर नहीं की जायेगी.

  6. मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या पूजा के किसी भी स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जायेगा.

  7. भ्रष्ट आचरण वाले कार्यकलाप या निर्वाचन अपराध जैसे घूसखोरी, मतदाताओं को डराना धमकाना, मतदान केंद्र से 100 मीटर के भीतर प्रचार करना, मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का आयोजन करना व मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाना व वापस लाना निषिद्ध है.

  8. कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की अनुमति (जिसे जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिखाना होगा और उसके पास जमा करना होगा) के बिना उसकी जमीन, भवन, परिसर की दीवार, वाहनों इत्यादि का उपयोग झंडा लगाने, बैनर लगाने, सूचना चिपकाने या नारा लिखने के लिए नहीं कर सकता है.

  9. दूसरे राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों की सार्वजनिक सभा या जुलूस में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जायेगी. उन स्थानों के करीब में जुलूस नहीं निकाले जायेंगे, जहां अन्य दल सभाएं आयोजित कर रहे हो. जुलूस में शामिल व्यक्ति अपने पास कोई ऐसी वस्तु नहीं रखेंगे, जिसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके.

  10. दूसरे दलों व अभ्यर्थियों की ओर से लगाये गये पोस्टरों को हटाया या विरुपित नहीं किया जायेगा.

  11. पोस्टर, झंडे या प्रतीक या प्रचार की कोई अन्य सामग्री उन स्थानों पर या मतदान बूथों के निकट प्रदर्शित नहीं की जायेगी, जिनका उपयोग मतदान के दिन पहचान पर्चियों के वितरण के लिए किया जायेगा.

  12. स्थिर या चलते वाहनों पर लगे लाउडस्पीकर का उपयोग सुबह 6 बजे से पहले या रात के 10 बजे के बाद और संबंधित पदाधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा.

Posted By : Sumit Kumar Verma

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