Bihar 1st Phase Election, Bihar Assembly Election 2020: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को है. पहले चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है. खास बात यह है कि मतदान के लिए चुनाव आयोग मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड) जारी करता है. आपकी उम्र अगर 18 साल से ज्यादा है तो है तो आपको वोट डालने का अधिकार है. हालांकि, मतदान के लिए वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी नहीं है. इसके बिना भी आप चुनाव के दौरान वोटिंग कर सकते हैं.
अगर किसी वजह से आपके पास आपका वोटर आईडी नहीं है और आप वोट डालना चाहते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप बिना वोटर आईडी के भी वोट डाल सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो. हर पोलिंग स्टेशन पर उस क्षेत्र के मतदाताओं की एक सूची होती है. अगर आपका नाम इस लिस्ट से गायब है तो आप वोट नहीं कर सकते हैं. अगर लिस्ट में आपका नाम है और आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तब भी आप मतदान केंद्र पर वोटिंग कर सकते हैं.
मतदाता पहचान पत्र
पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस
सर्विस पहचान पत्र
पासबुक
पैन कार्ड
स्मार्ट कार्ड
मनरेगा जॉब कार्ड
स्वास्थ्य बीमा
फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
सांसद विधायक और विधानपरिषद सदस्यों को जारी/सरकारी पहचान पत्र
आधार कार्ड
Posted : Abhishek.