पटना : बिहार में अक्टूबर- नबंबर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में निर्वायल आयोग के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन नहीं किये जाने के आरोप पर पटना हाइकोर्ट ने मुख्य सचिव व वित्त विभाग के प्रधान सचिव से 25 सितंबर तक जवाब तलब किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने बिहार प्रदेश भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गत 20 जून को ही चुनाव आयोग ने निर्देश जारी करते हुए बिहार सरकार से कहा था कि चुनाव ड्यूटी पर लगने वाले वैसे अफसर व कर्मियों का तुरंत तबादला हो जो अपने गृह जिले में पदस्थापित हैं या एक ही जिले में चार साल से अधिक समय से कार्यरत है. इस निर्देश के अनुपालन में कई तबादले हुए, लेकिन 42 अधिकारी ऐसे हैं, जो चार साल से अधिक समय से एक ही जिले में पदस्थापित हैं. जिनमें कई कोषागार पदाधिकारी भी हैं. हाइकोर्ट ने इसे गंभीर मामला करार देते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया.
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