पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही सूबे में सियासी हलचल तेज होने के साथ ही वोटरों में मतदान करने को लेकर उत्सुकता भी बढ़ने लगी है. निर्वाचन आयोग ने तीन चरणों में चुनाव कराये जाने का ऐलान किया है. इसी के साथ आयोग ने कई जरूरी दिशानिर्देश भी जारी किये है. इसी कड़ी में मतदान केंद्र तक पहुंचने से पहले वोटरों के लिए भी विशेष निर्देश जारी किया गया है.
अक्टूबर-नवंबर महीने में संपन्न कराये जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए अगर आप अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं तो जरूरी है ये जानना कि क्या चीज आपके पास हो, जिसके आधार पर आप मतदान केंद्र पर आसानी से अपना वोट कर सकें. आइये विस्तार से जानते है कि मतदान के लिए वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं.
– अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो भी मतदान कर सकते हैं
– इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पासपोर्ट भी पहचान पत्र के तौर पर मान्य
– यही नहीं सरकारी नौकरी का आईडी, पोस्ट ऑफिस की पासबुक, मनरेगा कार्ड भी मान्य
– मिनिस्ट्री ऑफ लेवर की ओर से जारी किये गये हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड
– फोटो लगा हुआ पेंशन डॉक्यूमेंट
– एमपी, एमएलए, एमएलसी को जारी किये गये अधिकारिक पहचान पत्र
– बस आपका नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है.