Bihar Assembly Elections : आदर्श आचार संहिता लागू होते ही हटाये जाने लगे बैनर-पोस्टर
Bihar Assembly Elections : पटना : बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद पूरे बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिला प्रशासन ने कड़ाई से नियमों का पालन करने का निर्देश दे दिया है. इसी क्रम में चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तिथि घोषणा होने के बाद राजधानी पटना सहित सभी जिलों में लगे बैनर-पोस्टर हटाया जाने लगा है.
Bihar Assembly Elections : पटना : बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद पूरे बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिला प्रशासन ने कड़ाई से नियमों का पालन करने का निर्देश दे दिया है. इसी क्रम में चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तिथि घोषणा होने के बाद राजधानी पटना सहित सभी जिलों में लगे बैनर-पोस्टर हटाया जाने लगा है.
जिला मुख्यालय सहित सभी शहरों के विभिन्न चौक-चौराहे पर लगे सरकार के बैनर पोस्टर को पदाधिकारी घूम-घूम कर हटाने में जुटे हुए हैं. समाहरणालय परिसर समेत अन्य सरकारी विभागों में लगे बैनर पोस्टर भी हटाये जा रहे हैं.Bihar Assembly Elections
इधर, चुनाव आयोग ने भी सरकारी कार्यालयों और परिसर के सभी दीवार लेखन, पोस्टर / कागजात या किसी अन्य रूप में कटाव, कटआउट / होर्डिंग्स, सरकारी संपत्ति पर लगे बैनर, झंडे आदि चुनाव की घोषणा से 24 घंटे के भीतर हटाने के निर्देश दिये हैं.
साथ ही राजनीतिक विज्ञापन के इस्तेमाल के लिए किये गये सार्वजनिक स्थान पर दीवार लेखन / पोस्टर / कट आउट / होर्डिंग्स, बैनर झंडे आदि पर रोक लग गया है. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे ब्रिज, रोडवेज, बसें, इलेक्ट्रिक / टेलीफोन पोल, नगरपालिका / स्थानीय निकायों के भवनों से भी 48 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया है.
किसी भी राजनीतिक दल द्वारा आधिकारिक वाहन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा. चुनाव, मतदान या चुनाव से संबंधित किसी भी कार्य के लिए उम्मीदवार या चुनाव से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति (निर्वाचन विभाग और चुनाव से जुड़े अधिकारियों को छोड़ कर) किसी भी वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.