पटना: पेड न्यूज व विज्ञापन पर नजर रखने के लिए एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी) सेल का गठन किया गया है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है. किसी भी अभ्यर्थी को इस कमेटी से राजनैतिक विज्ञापन के प्रसारण के पूर्व प्रमाणीकरण (सर्टिफाइड) कराना होगा, तभी प्रकाशित करने के लिए दिया जा सकेगा.
पेड न्यूज की प्रभावी निगरानी के लिए सेल में कर्मियों की पालीवार प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है. इसके साथ ही कमेटी को प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हर पल की खबरों और विज्ञापन पर नजर रखने के निर्देश दिये गये हैं. पेड न्यूज के पता चलते ही अभ्यर्थी को नोटिस किया जायेगा और जवाब मांगा जायेगा. जवाब सही नहीं पाया गया तो कार्रवाई की जायेगी. खास बात यह है कि विज्ञापन पर हुए खर्च को अभ्यर्थी के एक्सपेंडीचर रजिस्टर में शामिल किया जायेगा.
पेड न्यूज की नोटिस प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर अभ्यर्थी को जवाब देना होगा. जिलास्तरीय एमसीएमसी कमेटी द्वारा प्रदत निर्णय के विरुद्ध अभ्यर्थी निर्णय प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर राज्यस्तरीय कमेटी में अपील कर सकता है. इसके साथ ही राज्यस्तरीय कमेटी से असंतुष्ट होकर अभ्यर्थी निर्णय प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर भारत निर्वाचन आयोग में अपील कर सकते है. वहां का निर्णय अंतिम होता है.
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इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापन के प्रसारण के पूर्व अभ्यर्थी को विहित प्रक्रिया के तहत कमेटी से प्रमाणीकरण कराना आवश्यक होगा. इसके लिए अभ्यर्थी को विहित प्रपत्र में वांछित कागजात संलग्न कर आवेदन करना होगा. विज्ञापन की संपूर्ण सामग्री की जांच के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जायेगा. इसके बाद ही विज्ञापन का प्रसारण किया जा सकेगा.
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya