पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नौ विधानसभा क्षेत्रों बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, मनेर, दानापुर व फुलवारीशरीफ में मतदान के दिन तीन नवंबर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी.
निश्चित रूट व निश्चित बिंदु पर चलने वाले बस, टेंपो आदि वाहन चलेंगे. साथ ही शांति व्यवस्था व लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी. उक्त निर्देश जिला दंडाधिकारी कुमार रवि ने दिया है.
इन क्षेत्रों में मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा. इसके साथ ही जिला दंडाधिकारी कुमार रवि ने निषेधाज्ञा का पालन कराने की जिम्मेदारी नगर पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सेक्टर दंडाधिकारी को दी है.
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शासकीय, निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व मतदान दल के उपयोग के लिए वाहन.
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आकस्मिक चिकित्सा के लिए मरीज के साथ एंबुलेंस का परिचालन व अन्य आवश्यक सेवाओं में जैसे बिजली, दूध वैन, पानी का टैंकर आदि.
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निजी वाहन मालिक के स्वयं व परिवार के सदस्यों के लिए मतदान के लिए मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर तक जाने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले वाहन.
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बीमार व्यक्तियों द्वारा अपने प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन.
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एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड आदि पर जाने के लिए प्रयोग किये जाने वाले रिक्शा व अन्य वाहन.
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पीडब्ल्यूडी मतदाता को मतदान केंद्र तक ले जाने वाले वाहन.
दूसरे चरण के तहत पटना की नौ विधान सभाओं में तीन नवंबर को होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण माहौल में कराने के लिए पुलिस प्रशासन और सख्त हो गया है. इस कड़ी में गुरुवार को अर्द्धसैनिक जवानों की 18 कंपनी पटना पहुंची.
इन्हें शहर के कदमकुआं, गांधी मैदान, शास्त्रीनगर व कंकड़बाग आदि थाना क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर ठहराया गया है. कदमकुआं थाना क्षेत्र के मोइनुलहक स्टेडियम, अंबेडकर भवन आदि जगहों पर ठहराया गया है.
Posted by Ashish Jha