पटना: निर्वाचन आयोग ने इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता को बेदाग प्रत्याशियों के चयन करने की पारदर्शी व्यवस्था की है. आयोग ने इसको लेकर नयी गाइड लाइन जारी की है. नयी गाइडलाइन में यह अनिवार्य किया गया है कि हर वैसे प्रत्याशी जिनके ऊपर किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज है वह इसकी सूचना नामांकन पत्र में तो बतायेंगे.
इसके साथ ही वह इसको आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अंदर समाचार पत्रों में विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करायेंगे. इसकी समय सीमा भी निर्धारित कर दी गयी है. लंबित आपराधिक मामलों का विज्ञापन करनेवाले हर वैसे प्रत्याशी को अगले दिन इसकी प्रति अपने विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को देना होगा.
उपमुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजू नाथ कुमार सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने जिन उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले लंबित हैं उनको प्रारूप 26 की कंडिका पांच-छह में दर्ज करना होता है. इसमें संशोधित करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि अब जिन प्रत्याशियों के खिलाफ मामले दर्ज हैं उनको नाम वापसी के चार दिनों के अंदर ही अपने ऊपर लंबित मामलों को लेकर पहला विज्ञापन विधानसभा क्षेत्र में प्रसारित होनेवाले अखबारों में प्रकाशित कराना है.
इसके बाद नाम वापसी के पांचवें से आठवें दिन के अंदर दूसरी बार आपराधिक मामलों का विज्ञापन जारी करना है. आपराधिक मामलों के प्रत्याशियों को इस आशय का तीसरा विज्ञापन मतदान के ठीक एक दिन पहले प्रकाशित करना है.
नयी गाइड लाइन तैयार कर आयोग ने प्रत्याशियों के आपराधिक मामलों के विज्ञापन की तिथि निर्धारित कर दी है. मतदाताओं को इस आधार पर अपने स्वच्छ प्रत्याशियों के चयन में आसानी होगी. साथ ही चुनाव में प्रत्याशियों की छवि को लेकर पूरी पारदर्शी व्यवस्था तैयार हो जायेगी.
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya