पटना: चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी. कोरोना काल में यह देश में पहला चुनाव होगा. तीन चरणों में बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव कराया जायेगा. चुनाव शेड्यूल जारी होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. पहले चरण में 17 जिलों की 71 सीटों पर 28 अक्तूबर को वाेट डाले जायेंगे. इसके लिए एक अक्तूबर को अधिसूचना जारी होगी और इसी दिन से नामांकन शुरू हो जायेगा. दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों का तीन नवंबर को मतदान होगा. इस चरण में करीब 42 हजार बूथों पर वोट डाले जायेंगे. तीसरे और अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर सात नवंबर को वोट डाले जायेंगे. 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी.
कोरोना के चलते इस चुनाव में बड़ी रैलियां नहीं होगी. उम्मीदवारों को रोड शो की अनुमति दी गयी है, लेकिन इसमें सुरक्षा गार्ड समेत 10 से अधिक मोटरसाइकिल नहीं होगी. कुल सात करोड़ 29 लाख 27 हजार 396 मतदाता एक लाख छह हजार 526 बूथों पर वोट डालेंगे. सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट की व्यवस्था की जायेगी.
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि मतदान का समय एक घंटा बढ़ाया गया है. मतदाता सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक वोट डालेंगे. पटना जिले में दो चरणों में मतदान होगा.
मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस काॅन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना के चलते एक मतदान केंद्र पर सिर्फ एक हजार मतदाताओं को वोट डालने का अवसर दिया जायेगा. इसके लिए पिछले विधानसभा चुनाव में 65367 बूथों की संख्या को बढ़ा कर एक लाख छह हजार 526 किया गया है. सभी मतदान केंद्रों को ग्राउंड फ्लोर पर ही रखा गया है.
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कोरोना मरीज वोटिंग के आखिरी घंटे में वोट डाल पायेंगे. कोरोना के चलते नये सुरक्षा मानकों के तहत चुनाव कराया जायेगा. इसके लिए सात लाख हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जायेगा. छह लाख पीपीइ किट और 46 लाख मास्क का प्रयोग किया जायेगा. इसके अलावा सात लाख बेड्सशीट, 23 लाख हैंड ग्लव्स का इंतजाम किया गया है.
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव में बड़ी- बड़ी जनसभाएं नहीं की जा सकेंगी. वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार होगा. पांच से ज्यादा लोग एक साथ किसी के घर जाकर प्रचार नहीं करेंगे. सोशल मीडिया पर कोई भी समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.
उम्मीदवार आॅनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से नामांकन कर सकेंगे. नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ दो से ज्यादा वाहन नहीं जा सकते हैं. राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के बारे में जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी. उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज केस की जानकारी सार्वजनिक की जायेगी. इसे समाचार पत्रों में तीन बार विज्ञापन देकर बताना होगा. नामांकन के दौरान सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ऑनलाइन जमा कराया जा सकता है.
Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya