Bihar Election 2020: 65 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को नहीं मिलेगी पोस्टल बैलट की सुविधा
Bihar Election 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में 65 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा. भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में किसी प्रकार की अधिसूचना जारी करने से इन्कार कर दिया है
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव में 65 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा. भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में किसी प्रकार की अधिसूचना जारी करने से इन्कार कर दिया है. हालांकि , आयोग द्वारा इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय को भेजे गये संशोधन प्रस्ताव की स्वीकृति 19 जून को ही दे चुकी है.
आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में लॉजिस्टिक, मैनपावर और सुरक्षा कारणों से वरीय नागरिकों को पोस्टल बैलेट से मतदान के अधिकार को स्थगित रखा है. गुरुवार को चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया कि पोस्टल बैलेट का अधिकार सिर्फ 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ही दिया गया है.उनके अलावा दिव्यांग और पूर्व से निर्धारित लोगों को ही यह सुविधा होगी.भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं. कोरोना को देखते हुए आयोग द्वारा प्रति हजार मतदाताओं पर एक बूथ के गठन का प्रस्ताव मांगा गया है. प्रति हजार मतदाताओं पर एक बूथ के गठन के बाद बिहार में करीब 34000 बूथ अधिक हो जायेंगे, जो 45 प्रतिशत अधिक होगा.
मोदी ने किया चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत
पटना. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 80 वर्ष से अधिक उम्र और कतिपय अन्य सेवा से जुड़े मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट पेपर की सुविधा देने के चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि बिहार में बूथ लूट कर वर्षों तक राज करने वाली पार्टियां राजद और कांग्रेस इस उम्रसीमा को घटा कर 65 वर्ष करने पर नजायज लाभ उठातीं.