Bihar vidhan sabha chunav : ‘रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा भोंपू और लाउडस्पीकर’- चुनाव प्रचार को लेकर प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइन
Bihar vidhan sabha chunav, election rules : बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने रैली करने की परमिशन भी दे दिया है. वहीं रैली को लेकर अब जिला पदाधिकारी नियम और कानून तय कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि भोपू और लाउडस्पीकर का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं किया जाएगा.
Bihar Vidhan sabha chunav 2020 : बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने रैली करने की परमिशन भी दे दिया है. वहीं रैली को लेकर अब जिला पदाधिकारी नियम और कानून तय कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि भोपू और लाउडस्पीकर का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं किया जाएगा.
शिवहर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम अवनीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षात्मक बैठक कलेक्टर ऑफिस के संवाद कक्ष में आयोजित किया गया. चुनाव तैयारी की समीक्षा के दौरान डीएम ने कहा कि भोपू और लाउडस्पीकर का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं किया जाएगा.
सार्वजनिक सभा का आयोजन भी सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद नहीं किया जाएगा.कहा कि अभ्यर्थी द्वारा मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे से 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं व जुलूस नहीं निकाला जाएगा. बैठक में डीएम ने कहा कि धार्मिक दल,अभ्यर्थी द्वारा अस्थाई कार्यालय की स्थापना किसी भी अतिक्रमण के माध्यम से सार्वजनिक निजी संपत्ति या किसी भी धार्मिक स्थलों पर या ऐसे धार्मिक स्थानों के परिसर या फिर किसी भी शैक्षणिक संस्थान व अस्पताल के समीप तथा किसी मौजूदा मतदान केंद्र के 200 मीटर के अंदर नहीं की जा सकती है
डीएम ने कहा कि ऐसे कार्यालय दल का केवल एक झंडा और बैनर को दल चिन्ह/तस्वीरों के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं. मौके पर एसपी संतोष कुमार, डीडीसी विशाल राज, एडीएम शंभु शरण, एसडीएम इश्तेयाक अली अंसारी, एसडीपीओ राकेश कुमार समेत कई अधिकारी व पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे
Also Read: Bihar Election 2020 : वोटर्स की थर्मल स्कैनिंग से जांच के बाद ही मिलेगा मतदान केंद्रों में प्रवेश
Posted By : Avinish Kumar Mishra