हाजीपुर : मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में चुनाव का बिगुल बज गया. वैशाली जिले में दो चरणों में मतदान होगा. जिले के आठ विधानसभा सीटों में दूसरे चरण छह विधानसभा सीट के लिये जबकि दो विधानसभा सीट के लिये तीसरे चरण में मतदान कराया जायेगा. चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार जिले में दूसरे चरण में हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, राघोपुर एवं महनार के साथ-साथ सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र राजापाकर में तीन नवंबर को मतदान कराया जाएगा. वहीं महुआ और सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र पातेपुर विधानसभा में तीसरे और अंतिम चरण में 7 नवंबर को मतदान कराया जायेगा. दूसरे चरण में जिले के छह विधानसभाओं के लिए 9 अक्तूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू हो जायेगा, जो 16 अक्तूबर तक जारी रहेगा. वहीं तीसरे चरण में दो विधानसभाओं के लिए 13 अक्तूबर की अधिसूचना के साथ शुरू नामांकन की प्रक्रिया 20 अक्तूबर तक जारी रहेगा.
दूसरे चरण के लिए 19, जबकि तीसरे चरण के लिए 23 अक्टूबर तक नामांकन वापसी. निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम अनुसार जिले में दूसरे चरण में डाले गए नामांकन पत्रों की जांच 17 अक्तूबर तथा तीसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्तूबर को होगी. चुनाव आयोग के घोषणा के अनुसार जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों के लिए दूसरे चरण में होने वाले वोट के लिए प्रत्याशी 19 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे. जबकि तीसरे चरण में दो विधानसभा क्षेत्रों के लिए होने वाले मतदान के लिए प्रत्याशी 23 अक्तूबर तक नामांकन वापस ले सकते है. सभी जगह 10 नवंबर को मतगणना तथा 12 नवंबर तक चुनावी प्रक्रिया का समापन होगा. इस बार प्रत्याशियों को कोरोना महामारी को लेकर ऑनलाइन नामांकन एवं सुरक्षित जमा राशि जमा करने की सुविधा दी गई है. निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिले के दौरान प्रत्याशी के साथ केवल दो लोगों को ही जाने की अनुमति रहेगी. किसी भी दल के प्रत्याशी को रोड शो के लिए केवल पांच गाड़ियों की ही अनुमति दी जाएगी.
वैशाली जिले के आठों विधानसभा क्षेत्रों में इस बार कुल 24 लाख 10 हजार 713 मतदाता अपने मताधिकार को प्रयोग करेंगे. इसमें 12 लाख 95 हजार 728 पुरुष, 11 लाख 14 हजार 912 महिला और 73 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. कोरोना संक्रमण को लेकर इस बार एक हजार मतदाताओं पर ही बूथ का निर्धारण किया गया है. इसके लिए सहायक बूथ और चलंत बूथ भी बनाये गये हैं. सभी पुराने बूथ के भवन और परिसरों में ही सहायक एवं चलंत मतदान केंद्र बनाये गये हैं. वहीं सभी बूथों को ग्राउंड परिसर में ही बनाने की व्यवस्था की गई है.
महुआ. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू किये जाते ही महुआ में बैनर पोस्टर हटाने का आदेश पदाधिकारियों द्वारा दे दी गयी है. अपने स्वेक्षा से बैनर पोस्टर नहीं हटाये जाने वाले लोगों पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गयी हैं. मिली जानकारी के अनुसार चुनाव की घोषणा किये जाते ही सरकारी भवनों पर लगाये गये विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाये गये बैनर पोस्टर हटाने का निदेश दिया गया है. इस संबंध में थानाध्यक्ष कृष्णा नंद झा ने बताया कि एक से दो दिनों में लोगों से अपनी स्वेक्षा से बैनर पोस्टर हटाने का निदेश दिया गया है. अगर ऐसा नहीं किया गया तो प्रशासन द्वारा हटाते हुए वैसे लोगों को चिन्हित कर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से सबंधित प्राथिमिकी दर्ज करायी जायेगी.
posted by ashish jha