19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

चुनाव आयोग ने बिहार में मतदान के दिन और एक दिन पहले प्रकाशित होनेवाले अप्रमाणित विज्ञापनों के प्रकाशन पर लगायी रोक

नयी दिल्ली : चुनाव आयोग ने बिहार में तीन चरणों में होनेवाले चुनाव में मतदानवाले के दिन और वोटिंग के एक दिन पहले राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और अन्य द्वारा अप्रमाणित विज्ञापन प्रकाशित किये जाने पर रोक लगायी है.

नयी दिल्ली : चुनाव आयोग ने बिहार में तीन चरणों में होनेवाले चुनाव में मतदानवाले के दिन और वोटिंग के एक दिन पहले राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और अन्य द्वारा अप्रमाणित विज्ञापन प्रकाशित किये जाने पर रोक लगायी है.

चुनाव आयोग ने कहा है कि जब तक विज्ञापन की सामग्री को स्क्रीनिंग समिति प्रमाणित नहीं करती है, तब तक उन्हें प्रकाशित नहीं किया जा सकता. यही पाबंदी सात नवंबर को बिहार के वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव के लिए भी लागू होगी.

आयोग ने संविधान के अनुच्छेद-324 के तहत अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला किया है. चुनाव आयोग ने पहली बार 2015 के बिहार चुनाव में इस तरह का फैसला किया था.

मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगाने का प्रस्ताव कुछ साल से विधि मंत्रालय के पास लंबित है. आयोग ने सोमवार को बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में कहा कि प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापन प्रकाशित करने के मामले पहले भी उसके संज्ञान में आये हैं.

चुनाव आयोग ने कहा, ”मतदान के अंतिम चरण में इस तरह के इश्तेहार पूरी चुनाव प्रक्रिया को खराब कर देते हैं. इस तरह के परिदृश्य में प्रभावित उम्मीदवारों और पार्टियों को स्पष्टीकरण देने का कोई अवसर ही नहीं मि

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें