Postal Ballot for Bihar Assembly Election 2020: बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान करने वाले बुजुर्गों औऱ दिव्यांगों सहित आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों के लिए सुकून और राहत पहुंचाने वाली खबर है. अब उन्हें पोस्टल बैलट की सुविधा के लिए आवेदन करने की झंझट से मुक्ति मिल गई है.
चुनाव आयोग के नये दिशा-निर्देश के मुताबिक, बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) 80 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों तथा दिव्यांगों के घरों तक पोस्टल बैलेट के लिए आवश्यक फॉर्म पहुंचाएंगे. अगर मतदाता डाक मतपत्र का विकल्प चुनते हैं तो बीएलओ अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर मतदाता के घर से भरा हुआ फॉर्म 12-डी एकत्र कर निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करेगा.
चुनाव आयोग द्वारा सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए पत्र में यह निर्देश दिया गया है. इतना ही नहीं पारदर्शिता के लिए जो लोग भी पोस्टल बैलेट के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे उनकी वीडियोग्राफी भी होगी. आयोग ने पिछले हफ्ते चुनावी प्रदेश बिहार की अपनी यात्रा के दौरान नागरिक संगठनों और मीडिया से प्राप्त सुझावों के आधार पर ये निर्देश जारी किए हैं.
आयोग ने कहा कि नए निर्देश सभी चुनावों और उप-चुनावों में लागू होंगे. इनमें वे उपचुनाव भी शामिल हैं जो 56 विधानसभा क्षेत्रों और एक लोकसभा सीट के लिए होने हैं. निर्देश के अनुसार, निर्वाचन अधिकारी (आरओ) मतदान टीम तैनात करेंगे जो पूर्व-सूचित तारीखों पर डाक मतपत्र बांटेगी और जमा करेगी तथा आरओ को सौंपेगी. गौरतलब है कि बिहार में तीन चरणों में 28 अक्टूबर, 03 नंवबर और 07 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को मतगणना होगी.
Posted By: Utpal kant