Journalists Insurance Scheme in Bihar राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के लिए ‘बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना, 2014 लागू कर दी है. 21 वर्ष के 71 वर्ष तक के पत्रकार इस दायरे में आएंगे. बीमा के लिए पात्रता रखने वाले पत्रकार 31 जनवरी तक जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन पत्र दे सकते हैं. सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत ने इस बात की जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि इस योजना में ग्रुप मेडिक्लेम और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दोनों को शामिल किया गया है. ग्रुप मेडिक्लेम में बीमितों के लिए फ्लोटिंग बेसिस पर पांच लाख रुपए तक तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में भी बीमाधारक को पांच लाख रुपए तक बीमा का प्रावधान होगा. इसमें किसी गैर सरकारी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 21 से 70 वर्ष के पत्रकार जो कम से कम पांच वर्षों का कार्यानुभव रखते हैं और न्यूनतम मैट्रिकुलेशन या समकक्ष उत्तीर्ण हैं, उन्हें शामिल किया गया है.
आवेदक पत्रकार को व्यक्तिगत दुर्घटना के संदर्भ में पांच लाख रुपए तक के अलावे ग्रुप मेडिक्लेम के तहत उसके स्पाउज (पति/पत्नी) तथा दो निर्भर बच्चों को भी पांच लाख रुपए तक के बीमा का प्रावधान होगा. निर्भर पुत्र की उम्र 23 वर्ष तक मान्य होगी. इसके अलाव बीमितों की ज्ञात/अज्ञात सभी बीमारियां बिना किसी वेटिंग पीरियड की शर्त के कवर होंगी.
इस बीमा योजना के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ विभाग ने एमओयू साइन किया है. आवेदन फॉर्म जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के कार्यालय से मिलेगा. कंपनी द्वारा सभी प्रपत्रों की स्वीकृति तिथि से पत्रकारों का बीमा एक वर्ष के लिए होगा.