बिहार के युवाओं को उद्योग से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए शुक्रवार से आवेदन शुरू हो रहा है. इसके तहत इस वर्ष आठ हजार लाभुकों को प्रति लाभुक दस लाख रुपये का लोन दिया जाएगा. आवेदन तीस सितंबर तक ऑनलाइन किए जाएंगे. 18 से 50 वर्ष तक के व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के लिए उद्योग विभाग की वेबसाइट पर आवेदन दे सकते हैं. इसके लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमिडीएट या समकक्ष रखी गई है.
आधार के माध्यम से सिर्फ एक कैटेगरी में ही कर सकते हैं आवेदन
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक एक बार आवेदन करने के बाद कैटेगरी में बदलाव नहीं हो सकेगा. जिस जिले में आवेदन अपना प्रोजेक्ट स्थापित करना चाहते हैं, उस जिले का स्थायी निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य रखा गया है. आवेदकों के लिए तीन कैटेगरी तय की गयी हैं. कैटेगरी ए में 58 परियोजनाओं के लिए चार हजार लाभुकों का चयन किया जायेगा. कैटेगरी बी में चर्म एवं वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य प्राथमिक प्रक्षेत्र के लिए 3500 लाभुकों का चयन किया जायेगा. तीसरी कैटेगरी में बियाडा के औद्योगिक क्षेत्रों में केवल चर्म एवं वस्त्र के लिए 500 लाभुकों का चयन किया जायेगा. इस कैटेगरी के लिए लक्ष्य जिलावार न होकर पूरे राज्य के लिए होगा. किसी भी जिले के आवेदक चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में आवेदन कर सकते हैं. एक आवेदक अपने आधार के माध्यम से किसी भी एक कैटेगरी में ही आवेदन कर सकेंगे.
प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को दी जाएगी प्राथमिकता
इस बार कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी. इस बार तीन कैटेगरी में आवेदन मांगे गए हैं. कैटेगरी ए के तहत 58 प्रोजेक्ट , कैटेगरी बी के 25 और कैटेगरी के छह प्रोजेक्ट की सूची उद्योग विभाग के संबंधित पोर्टल पर देखा जा सकता है. तीनों केटेगरी के लिए रेडीमेड गार्मेट होजियरी उत्पाद जैसे टी शर्ट, लेसिंग , ट्रेक सूट कैफ्री,टॉप्स, हाफ पेंट इत्यादि तथा रेडीमेड गार्मेंट वोवेन मसलन शर्ट, फ्रॉक पजामा, कुरता, कुरती नाइटी इत्यादि के क्षेत्र में औद्योगिक सिलाई मशीन ऑपरेटर में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अथवा बिहार कौशल विकास मिशन के माध्यम से कम से कम 400 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी. प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को आवेदन के साथ उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना होगा.
कुल 10 लाख की वित्तीय सहायता दी जायेगी
सीएम उद्यमी योजना के तहत , मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति / जनजाति उद्यमी योजना, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना में कुल वित्तीय सहायता 10 लाख दी जायेगी. इसमें पांच लाख अनुदान और पांच लाख कर्ज होगा. ब्याज दर शून्य होगी. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में वित्तीय सहायता,कर्ज और अनुदान उसी तरह रहेगा,लेकिन ब्याज दर एक फीसदी वार्षिक रहेगी.
मुख्यमंत्री उद्यमी योजनांतर्गत के आवेदन के लिए योग्यता
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आवेदक की उम्र सीमा 18 से 50 साल वर्ष होनी चाहिए.
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न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट/ आइटी / आइटीआइ / पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष होना चाहिए.
आवेदन के समय इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
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स्थायी निवास प्रमाण पत्र
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मैट्रिक प्रमाण पत्र (जन्मतिथि के वेरीफिकेशन के लिए)
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इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र
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जाति प्रमाण पत्र
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आधार कार्ड
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पैन कार्ड
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पासपोर्ट साइज फोटो (120 केबी साइज)
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हस्ताक्षर का नमूना (120 केबी साइज)
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बैंक स्टेटमेंट
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रद्द किया गया चेक
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ये आवेदन करने के पात्र होंगे
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मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति /जनजाति उद्यमी योजना में केवल उसी वर्ग के महिला और पुरुष
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मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के तहत उसी वर्ग के महिला/ पुरुष
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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष
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मुख्यमंत्री महिला उद्यमी में सभी वर्ग की महिला
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दिव्यांग आवेदकों के लिए मुख्यमंत्री एसस/एसटी/ इसीबी / युवा एवं महिला उद्यमी योजना में कम से कम तीन प्रतिशत क्षैतिज प्राथमिकता दी जायेगी.