पटना. कोरोना संक्रमण से अगर किसी बिहारी की बिहार से बाहर मौत होती है तो ऐसे हालात में बिहार सरकार उसे किसी प्रकार का मुआवजा नहीं देगी. बिहार सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण से मौत पर मिलनेवाली चार लाख की मुआवजा राशि केवल उन लोगों को मिलेगी, जिनकी मौत बिहार के अस्पतालों या बिहार सीमा के अंदर हुई हो. इस राशि का प्रवाधान केवल राज्य के अंदर होनेवाली मौतों के लिए किया गया है. यह प्रविधान अगले साल 31 मार्च तक लागू रहेगा.
मिली जानकारी के अनुसार, विभिन्न जिलों से कोरोना से होने वाली मौत पर रिपोर्ट मांगी गयी थी. जिलों से रिपोर्ट में किन लोगों का नाम शामिल किया जाये, उसको लेकर कोई भ्रम न हो, इसलिए विभाग से स्थिति को स्पष्ट कर दिया है. विभाग ने जिलों को भेजे अपने आदेश में कहा है कि राज्य के भीतर मरने वाले उन्हीं लोगों के निकटतम आश्रित को मुआवजे में चार लाख रुपये दिए जाएंगे, जो राज्य के निवासी हैं. यदि राज्य निवासी किसी व्यक्ति की मौत कोरोना से दूसरे किसी राज्य में हुई होगी, तो मुआवजा नहीं दिया जाएगा.
पहले यह मुआवजा स्वास्थ्य विभाग देता था, लेकिन अब यह मुआवजा राशि स्वास्थ्य विभाग के बजाय आपदा प्रबंधन विभाग मुहैया करा रहा है. इतना ही नहीं राज्य सरकार पूर्व में मुआवजा राशि का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त राशि से करती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को आपदा की सूची में शामिल किया है. लिहाजा नई व्यवस्था के तहत अनुग्रह अनुदान का भुगतान अब आपदा प्रबंधन विभाग से होगा. भुगतान स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से किया जाएगा.
आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री राहत कोष से अब तक 3,737 मृतकों के आश्रित को मुआवजे का भुगतान किया गया है. आगे जो भी आवेदन प्राप्त होंगे या प्राप्त हो चुके हैं, उनमें नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा. आधिकारिक रूप से बिहार में अब तक कोविड संक्रमण से 9,584 लोगों की मौत हुई है.
Posted by Ashish Jha