मुजफ्फरपुर में होल्डिंग टैक्स में वृद्धि होने जा रही है. आपको बता दें कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में सरकार से अनुदान पाने के लिए नगर निगम को होल्डिंग टैक्स वसूली की राशि में वृद्धि करना पड़ेगा. इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से सभी नगर निकायों को पत्र जारी कर निर्देश दिया गया है. सरकार ने वर्ष 2021 की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 और आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में वसूली के रिकॉर्ड को बढ़ाने का आदेश दिया है.
सरकार की ओर से कहा है कि 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा पर मिलने वाला अनुदान केंद्र सरकार से तय शर्तों का पालन करने वाले नगर निकायों को ही मिलेगा. इसलिए हर हाल में होल्डिंग टैक्स वसूली का रिकॉर्ड बेहतर हो. सरकार से मुजफ्फरपुर नगर निगम सहित जिले के सभी नगर परिषद व पंचायतों को निर्देशित किया गया है. इधर, नगर आयुक्त का मानना है कि यह तब संभव होगा, जब नगर निगम लगभग एक दशक पुराने निर्धारित होल्डिंग टैक्स की राशि को संशोधित करते हुए वृद्धि करेगा. साथ ही सरकार के आदेश पर सफाई के बदले जो यूजर चार्ज लिया जा रहा है. इसे लोग समय से जमा करेंगे.
नगर आयुक्त ने जानकारी दी है कि सफाई के बदले यूजर चार्ज नहीं देने वाले लोगों को जुर्माना भी भरना पड़ेगा. आवासीय के लिए 30 रुपये महीना रेट तय है. इसके साथ गंदगी फैलाने वालों के ऊपर अलग से जुर्माना का प्रावधान है. न्यूनतम 100 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक जुर्माना करने का अधिकार नगर निगम को दिया गया है. 31 मार्च से पहले सख्ती के साथ कार्रवाई की जायेगी. इसलिए जो लोग अब तक होल्डिंग टैक्स के साथ यूजर चार्ज नहीं जमा किये हैं. वे हर हाल में जमा कर दें.
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सशक्त स्थायी समिति से पास नगर निगम के बजट को निगम बोर्ड से हरी झंडी देने के लिए बोर्ड की विशेष मीटिंग हुई. कंपनीबाग स्थित टाउन हॉल में मीटिंग का आयोजन किया गया . इसमें लगभग 120 करोड़ रुपये मुनाफे के बजट को नगर निगम ने पेश किया. इसके बाद सरकार के पास इसे भेजा जाएगा.
Published By: Sakshi Shiva