‍Bihar: दो जवानों के हत्यारे हार्डकोर नक्सली राकेश कोड़ा को मिली सजा, जेल में रहेगा आजीवन

बहुचर्चित पाटम यात्री ट्रेन माओवादी कांड में एक हार्डकोर माओवादी राकेश कोड़ा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. आजीवन सजा का फैसला जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय श्रीराम झा के न्यायालय से जमालपुर रेल थाना से जुड़े सत्रवाद संख्या 01/ 14 में सुनायी गयी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 13, 2023 10:57 PM

लखीसराय. बहुचर्चित पाटम यात्री ट्रेन माओवादी कांड में एक हार्डकोर माओवादी राकेश कोड़ा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. आजीवन सजा का फैसला जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय श्रीराम झा के न्यायालय से जमालपुर रेल थाना कांड संख्या 37/13 से जुड़े सत्रवाद संख्या 01/ 14 में सुनायी गयी. मामला जमालपुर-भागलपुर रेलखंड के पाटम स्थित रेल सुरंग का है. घटना के बारे में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक रामबिलास शर्मा ने बताया कि दिनांक 19 नवंबर 2013 की की देर शाम 13235 अप साहेबगंज-दानापुर इंटरसीटी एक्सप्रेस में माओवादियों द्वारा हमला कर स्कॉट पार्टी का हथियार, कारतूस लूट लिया गया था. लूटपाट के दौरान दो जवानों की हत्या भी कर दी गयी थी.

ट्रेन जब भागलपुर, सुल्तानगंज होते बरियारपुर स्टेशन पहुंची तो जीआरपी स्कॉट पार्टी में शामिल जवान गाड़ी को चेक करते हुए दिव्यांग/ महिला बोगी में सबार हो गये. वहीं जवान के सवार होते ही विद्यार्थी दिखने वाले करीब 30-35 की संख्या में यात्री भी सवार हो गये. जिसमें कुछ युवती भी शामिल थी. पाटम पहुंचते ही स्कॉट पार्टी के जवान से अपने को माओवादी बताते हुए उलझ पड़े. सभी स्थानीय भाषा मे बात कर रहे थे. उसमें आरपीएफ के भी जवान सवार थे. सुरंग के पहले आरपीएफ जवान मनोज कुमार से उलझ पड़े. सभी को हथियार समर्पण करने को कहा गया. साथ ही हथियार नहीं समर्पण करने पर जान से हाथ धोने का धमकी भी दिया गया.

इसी दौरान सभी माओवादियों द्वारा सभी जवानों को कब्जे में लेने का प्रयास किया गया. जवानों द्वारा पुरजोर विरोध किया गया. यात्रियों द्वारा भी हो हल्ला मचाये जाने लगा. मनोज कुमार को चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया. घटना के सूचक के बचाव में आने पर जख्मी कर एके 47 मैगजीन 30 राउंड जिंदा कारतूस छीन लिया. सूचक इम्तियाज अली घायल होकर गिर गया. हवलदार अशोक कुमार का कार्बाइन छीनकर उसी कार्बाइन से अशोक कुमार, विनय कुमार को गोली मार मौत की नींद सुला दिया गया था. सभी माओवादी जमालपुर सुरंग पहुंचते ही चेन पुल कर पहाड़ की ओर भाग गये. जख्मी जवान इम्तियाज अली को जमालपुर रेल अस्पताल लाया गया.

घटना को लेकर पुलिस द्वारा माओवादियों के विरूद्ध सघन अभियान चलाया गया. बांका जिला के बेलहर थाना क्षेत्र के बरघसबा निवासी रघुनाथ कोड़ा के हार्डकोर नक्सली पुत्र राजेश उर्फ राकेश कोड़ा की गिरफ्तारी की गयी. विचारण के उपरांत सभी धाराओं में दोषी पाते हुए अधिकतम दस हजार अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया गया. विचारण के दौरान बचाव पक्ष से अधिवक्ता धनंजय कुमार व अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रामबिलास शर्मा बहस पैरवी में हिस्सा लिया.

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