बिहार: वर्ष 2024 में मिलेंगी 56 सरकारी छुट्टियां, 35 दिन ही ले सकेंगे अवकाश, देखिए पूरी लिस्ट…
बिहार सरकार ने वर्ष 2024 के लिए राज्य के सरकारी कार्यालयों और सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों के लिए छुटि्यों की लिस्ट घोषित कर दी है. 2024 में कुल 56 सरकारी छुट्टियां मिलेगी लेकिन सरकारी अवकाश महज 35 दिन ही ले सकेंगे. देखिए अवकाश की पूरी लिस्ट...
बिहार सरकार ने वर्ष 2024 के लिए राज्य के सरकारी कार्यालयों और सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों के लिए छुटि्यों की लिस्ट की घोषणा कर दी है. मंगलवार को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी. अवकाश की यह घोषणा निगोसियेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत की गयी है. बिहार सरकार के कैलेंडर में कुल 56 दिन छुट्टी होगी, इनमें रविवार पड़ने के कारण छह छुट्टियां बर्बाद हो जायेंगी. कैलेंडर 2024 में बिहार राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों के तहत 15 दिन, ऐच्छिक छुट्टी 20 दिन और एनआइए के तहत कुल 21 दिन छुट्टी होगी. हालांकि, पूरे वर्ष में सरकारी कर्मी अधिकतम 35 दिनों की छुट्टी ही ले पायेंगे.
समझिए अधिकतम 35 दिनों की छुट्टी के बारे में..कार्यपालक आदेश के तहत सामान्य अवकाश 15 दिन मिलना है, जिसमें तीन दिन रविवार पड़ रहा है. इस तरह इसके तहत 12 छुट्टियां ही हुईं. इसी तरह एनआइ के तहत घोषित 21 दिनों के अवकाश में एक दिन रविवार पड़ रहा है, तो इसकी छुट्टियां 20 दिन ही हुईं. ऐसे में दोनों मिलाकर कुल छुट्टियों की संख्या 12+20=32 दिन हो रही है. इसके अतिरिक्त ऐच्छिक/ प्रतिबंधित अवकाशों की संख्या 20 दिन निर्धारित है, जिसमें दो दिन रविवार पड़ रहा है. इन छुट्टियों में से पूरे वर्ष में किन्हीं तीन का ही उपयोग किया जा सकता है. इस तरह कुल छुट्टियों की संख्या 32+3= 35 दिन ही हुईं.
राज्य सरकार के अधीन सचिवालय विभागों और निदेशालयों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली और क्षेत्रीय कार्यालयों (प्रमंडलीय आयुक्तों के कार्यालय, मुख्य अभियंताओं के कार्यालय आदि सहित) में छह दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली लागू है. चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के अवकाश की तिथि में परिवर्तन हो सकता है. एनआइ एक्ट के तहत वार्षिक बैंक लेखा बंदी अवकाश हर साल की तरह पहली अप्रैल को निर्धारित है.
Also Read: बिहार में बक्सर समेत इन 9 लोकसभा सीटों पर माले की दावेदारी, टिकट के लिए राजद को भेजा प्रस्ताव.. वर्ष 2024 में सरकारी अवकाशों की सूचीकार्यपालक आदेश के तहत सामान्य अवकाश
पर्व तिथि दिन
गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस -17 जनवरी- बुधवार
वसंत पंचमी- 14 फरवरी -बुधवार
संत रविदास जयंती- 24 फरवरी- शनिवार
शब-ए-बरात- 26 फरवरी- सोमवार
महाशिवरात्रि -8 मार्च -शुक्रवार
सम्राट अशोक अष्टमी- 16 अप्रैल- मंगलवार
महावीर जयंती- 21 अप्रैल- रविवार
वीर कुंवर सिंह जयंती -23 अप्रैल- मंगलवार
जानकी नवमी- 17 मई- शुक्रवार
बुद्ध पूर्णिमा- 23 मई- गुरुवार
कबीर जयंती- 22 जून -शनिवार
चेहल्लुम- 25 अगस्त -रविवार
हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस- 16 सितंबर- सोमवार
दुर्गा पूजा (सप्तमी)- 10 अक्टूबर -गुरुवार
चित्रगुप्त पूजा/भाई दूज- 3 नवम्बर- रविवार
कुल 15 दिन (3 अवकाश रविवार को)
एन आई ऐक्ट, 1881 के तहत घोषित अवकाशपर्व – तिथि- दिन
गणतंत्र दिवस -26 जनवरी -शुक्रवार
बिहार दिवस- 22 मार्च -शुक्रवार
होली -26,27 मार्च- मंगलवार,बुधवार
गुड फ्राइडे -29 मार्च- शुक्रवार
ईद उल फितर (ईद) -11 अप्रैल -गुरुवार
भीमराव अंबेदकर जयंती -14 अप्रैल- रविवार
राम नवमी -17 अप्रैल -बुधवार
मई दिवस- 1 मई- बुधवार
ईदुल-जोहा (बकरीद)- 17 जून- सोमवार
मुहर्रम -17 जुलाई- बुधवार
स्वतंत्रता दिवस- 15 अगस्त- गुरुवार
श्री कृष्ण जन्माष्टमी- 26 अगस्त- सोमवार
महात्मा गांधी जयंती- 2 अक्टूबर-बुधवार
दुर्गा पूजा- 11,12 अक्टूबर- शुक्रवार,शनिवार
दीपावली- 31 अक्टूबर -गुरुवार
छठ पूजा- 7,8 नवम्बर- गुरुवार,शुक्रवार
क्रिसमस- 25 दिसंबर- बुधवार
कुल 21 दिन (1 अवकाश रविवार को)
ऐच्छिक/प्रतिबंधित अवकाशपर्व -तिथि- दिन
नव वर्ष -1जनवरी- सोमवार
मकर संक्रांति -15 जनवरी -सोमवार
कर्पूरी ठाकुर जयंती- 24 जनवरी- बुधवार
होलीकादहन- 24 मार्च- रविवार
रमजान का अंतिम जुमा- 5 अप्रैल- शुक्रवार
ईदुल-फित्र (ईद)- 12 अप्रैल -शुक्रवार
अनुग्रह नारायण सिन्हा जयंती- 18 जून -मंगलवार
ईदुल-जोहा (बकरीद)- 18 जून- मंगलवार
मुहर्रम- 18 जुलाई- गुरुवार
अंतिम श्रावणी- सोमवार 19 अगस्त- सोमवार
रक्षा बंधन- 19 अगस्त -सोमवार
विश्वकर्मा पूजा- 17 सितंबर- मंगलवार
अनंत चतुर्दशी- 17 सितंबर- मंगलवार
दुर्गा पूजा (कलश स्थापना)- 3 अक्टूबर -गुरुवार
जय प्रकाश नारायण जयंती- 11 अक्टूबर- शुक्रवार
दुर्गा पूजा- 13 अक्टूबर- रविवार
श्री कृष्ण सिंह जयंती- 21 अक्टूबर- सोमवार
छठ पूजा (खरना)- 6 नवम्बर- बुधवार
डा. राजेन्द्र प्रसाद जयंती -3 दिसंबर- मंगलवार
क्रिसमस ईव- 24 दिसंबर- मंगलवार
कुल 20 दिन (2 अवकाश रविवार को)
(पूरे वर्ष में किन्हीं तीन का उपयोग किया जा सकता है, सक्षम प्राधिकार से पहले ही अनुमोदन लेना होगा)