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‍Bihar: नये साल में सरकार ने बदली सेविका और सहायिका चयन की नीति, अब चाहिए होगी ये डिग्री

‍‍Bihar में नये साल में आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका चयन में सिर्फ मान्यता प्राप्त संस्थान की डिग्री ही मान्य होगी. पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदकों को मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री नहीं देने पर कठिनाई होगी. वह आवेदन करने से वंचित रह जायेंगे.

‍‍Bihar में नये साल में आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका चयन में सिर्फ मान्यता प्राप्त संस्थान की डिग्री ही मान्य होगी. पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदकों को मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री नहीं देने पर कठिनाई होगी. वह आवेदन करने से वंचित रह जायेंगे. समाज कल्याण विभाग ने सेविका-सहायिका के चयन के लिए मार्गदर्शिका की अधिसूचना जारी कर दी है. अब सिर्फ मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से इंटर अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना होगा. पूर्व में ऐसे अनेकों मामले आये थे, जिसमें यह देखा गया था कि सेविका और सहायिका का प्रमाण पत्र फर्जी हैं, जिसको लेकर पूर्व में कई पर कार्रवाई भी की गयी है.

सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर बनेगा मेरिट लिस्ट

सेविका-सहायिका चयन में सभी आवेदनों की त्रीस्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी जांच करेगी. इसमें देखा जायेगा कि इन दोनों पदों के लिए आवेदन करने वालों में सबसे अधिक किसकी शैक्षणिक योग्यता है. उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी. अधिसूचना में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता समान रहने पर अधिक मेधा अंक वाले अभ्यर्थी का चयन सेविका-सहायिका पद पर किया जायेगा.

यह होगी उम्र सीमा

सेविका और सहायिका के चयन के लिए रिक्ति प्रकाशन की तिथि को उनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 35 साल होगी. वहीं, 65 साल तक काम कर सकेंगी, जिसके बाद वह खुद ही सेवा मुक्त हो जायेंगी.

ऐसे करना होगा आवेदन

चयन के लिए विज्ञापन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा दो अखबारों में विज्ञापण एवं जिला के ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की जानकारी रहेगी. जहां से आवेदन और सभी प्रमाण को ऑनलाइन अपलोड करना होगा.

मेधा सूची के लिए यह होगी त्रिस्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी

– उपविकास आयुक्त : अध्यक्ष

– डीएम द्वारा नामित अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी : सदस्य

– जिला प्रोग्राम पदाधिकारी : सदस्य सचिव

आपति दर्ज करेगा के लिए मिलेगा 15 व 30 दिन

मेधा सूची अपलोड होने के 15 दिनों के भीतर आपत्ति दायर किया जा सकेगा. चयन से असंतुष्ट परिवादी चयन की तिथि से 30 दिनों के भीतर जिला पदाधिकारी द्वारा नामित अपर समाहर्ता के समक्ष अपील दायर कर सकती है. वहीं पर साक्ष्य एवंं शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा. प्राप्त अपील का निष्पादन तीन माह के भीतर किया जायेगा. साथ ही वार्ड सदस्य के माध्यम से डीडीसी को भी असंतुष्ट सेविका-सहायिका आवेदन कर सकती है.

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