Bihar: बेगूसराय में एक अजीब मामला सामने आया है. एक नयी व्यक्ति कार से केवल 200 एमएल शराब मिली को पुलिस प्रशासन ने उस कार को नीलाम करा दिया. मामले में अब हाईकोर्ट ने सुवाई की है. कोर्ट ने मामले में कड़ी नाराजगी जाहिर की है. बताया जा रहा है कि हाइकोर्ट ने मात्र 200 मिली लीटर शराब पकड़ जाने के आरोप में एक नयी मारुति वैगन आर गाड़ी को नीलाम और राज्यसात कर देने के मामले पर कड़ी नाराजगी जतायी है. कोर्ट ने बेगूसराय के डीएम को आदेश दिया कि वह गाड़ी के मालिक को 50 हजार रुपये मुआवजा के साथ ही उस गाड़ी के इंश्योरेंस मूल्य के बराबर की रकम भी गाड़ी के मालिक को दें.
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पटना हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को भी यह भी निर्देश दिया है कि वह इस मामले की जांच करें और जिस भी अफसर की गलती पकड़ी जाये,उसके खिलाफ कार्रवाई करे. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में इस मामले को लेकर अंजनी झा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया गया. यह मामला बेगूसराय के मुफस्सिल थाना का है. शराब बरामद होने की बात कहते हुए जून, 2021 में जब्त हुई मारुति वैगन आर को शराबबंदी कानून की आड़ में आनन-फानन में नीलाम कर दिया गया. याचिकाकर्ता जब्त हुई गाड़ी का मालिक है . इस मारुति वैगन आर गाड़ी को पुलिस ने इस आरोप पर पकड़ा था कि उस पर सवार सात व्यक्ति के पास से 200 मिलीलीटर विदेशी शराब पायी गयी थी. पटना हाई कोर्ट ने पूरी नीलामी प्रक्रिया को शराबबंदी कानून के खिलाफ मानते हुए उक्त कार्रवाई को अवैध ठहराते हुए यह निर्देश दिया.