बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लागू, जिनके घर में शादी वो ना लें टेंशन, नीतीश सरकार ने दी है इतनी छूट
Bihar Lockdown: बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के निर्देशों पर 15 मई 2021 तक पूरे बिहार में लॉकडाउन (Bihar Lockdown) लागू रहेगा. बिना कारण घर से बाहर पैदल निकलने की भी मनाही है. ऐसे में वो लोग भारी तनाव में आ गए जिनके घरों में आगामी दिनों में शादियां प्रस्तावित हैं.
बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना (Bihar Me Corona) संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के निर्देशों पर 15 मई 2021 तक पूरे बिहार में लॉकडाउन (Bihar Me Lockdown) लागू रहेगा. बिना कारण घर से बाहर पैदल निकलने की भी मनाही है. ऐसे में वो लोग भारी तनाव में आ गए जिनके घरों में आगामी दिनों में शादियां प्रस्तावित हैं.
तो बता दें कि नीतीश सरकार ने जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं उसके मुताबिक, शादियों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा. विवाह में 50 आदमी से ज्यादा के अनुमति नहीं होगी और विवाह की तिथि से 3 दिन पहले थाने को सूचित करना पड़ेगा. डीजे और जुलूस की इजाजत नहीं रहेगी. बता दें कि सोमवार को हाईलेवल मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार सुबह आपदा प्रबंधन समूह के साथ बैठक किया और लॉकडाउन के बाबत फैसला लिया.
उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. सीएम नीतीश ने लिखा- कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई, 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके विस्तृत मार्ग निर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह (Crisis management Group) को कार्रवाई करने हेतू निदेश दिया गया है.
बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना के केस को देखते हुए पटना हाई कोर्ट ने सरकार से लॉक डाउन को लेकर मंगलवार को जवाब मांगा था. इस जवाब से पहले ही मुख्यमंत्री ने 15 मई तक लॉकडाउन का एलान कर दिया.
Lockdown in Bihar: बिहार में क्या बंद, क्या खुला रहेगा
जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, अस्पताल, आपदा प्रबंधन, टेलीकॉम, पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे.
– अस्पताल और उससे जुड़ी सेवाएं (दवा दुकानें, लैब, एंबुलेंस) काम करते रहेंगे.
– बैंकिंग, बीमा, एटीएम, औद्योगिक और विनिर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, ई-कॉमर्स, कृषि और उससे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम, – इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सर्विस चालू रहेगी.
– पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित रिटेल और भंडारण प्रतिष्ठानों में काम होगा.
– आवश्यक खाद्य सामग्री, फल-सब्जी (ठेला पर बिक्री), मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकानों को सुबह सात से 11 बजे तक की अनुमति.
– पब्लिक प्लेस पर अनावश्यक घूमने-फिरने पर रोक.
– सभी तरह के गाड़ियों के परिचालन पर रोक.
– पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 फीसदी लोगों को बैठने की अनुमति.
– रेल, फ्लाइट्स और लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर की अनुमति.
– सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद. किसी तरह की परीक्षाएं नहीं.
– रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें बंद रहेंगी. सुबह 9 से रात 9 बजे तक होम डिलीवरी को मंजूरी.
– सभी तरह के धार्मिक स्थलों पर पाबंदी.
– सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन नहीं.
– सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान बंद.
– विवाह समारोह में 50 व्यक्तियों को आने की अनुमति. डीजे और जुलूस की इजाजत नहीं. विवाह की सूचना तीन दिन पहले थाने को देना जरूरी.
– श्राद्ध कर्म, अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों के शामिल होने की इजाजत.
Posted By: Utpal Kant