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बिहार नगर निकाय चुनाव: नोटा को लेकर निर्वाचन आयोग ने किया बड़ा बदलाव, मतदान से पहले जान लें ये जरूरी बात

बिहार नगर निकाय चुनाव: नगरपालिका आम चुनाव में मतदाताओं को इवीएम के माध्यम से मतदान का मौका मिलेगा. विधानसभा या लोकसभा के तर्ज पर मतदाताओं को किसी भी प्रत्याशी को नहीं चुनने के लिए इवीएम का अंतिम बटम नोटा का दिया जाता है.

पटना. नगरपालिका आम चुनाव में मतदाताओं को इवीएम के माध्यम से मतदान का मौका मिलेगा. विधानसभा या लोकसभा के तर्ज पर मतदाताओं को किसी भी प्रत्याशी को नहीं चुनने के लिए इवीएम का अंतिम बटम नोटा का दिया जाता है. नगरपालिका चुनाव में नोटा का बटम न तो मेयर, न डिप्टी मेयर और न ही पार्षद के पद चुनाव में किया जायेगा.

एक प्रत्याशी के पक्ष में ही मतदान करना होगा

नगरपालिका चुनाव के लिए प्रयोग की जा रही इवीएम में नोटा का बटम नहीं होगा. एक इवीएम के बैलेट यूनिट में अधिकतम 16 प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिह्न दर्ज रहेंगे. चुनाव में 16 से अधिक व 32 तक प्रत्याशी होने पर दौ बैलेट यूनिट का प्रयोग किया जायेगा. ऐसे में मतदाता को किसी भी एक प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करना होगा.

14 हजार 37 बूथों की स्थापना की गयी

राज्य में नगरपालिका आम चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 14 हजार 37 बूथों की स्थापना की गयी है. इसके लिए हर बूथ पर तीन पदों के लिए कम से कम तीन इवीएम की आवश्यकता है. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इवीएम की पूरी तरह जांच करा ली गयी है. इसे जिलों को आवंटित भी कर दिया गया है. साथ ही इसका निर्देश भी जिलों को भेज दिया गया है. वार्ड पार्षद के साथ पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए जनता की ओर से सीधे चुनाव किया जायेगा.

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