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Bihar municipal elections: छपरा में सरकारी या गैर सरकारी भवन पर नहीं लगेगा बैनर-पोस्टर, आचार संहिता लागू

छपरा में सरकारी या गैर सरकारी भवन पर बैनर-पोस्टर नहीं लगेगा. आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद एडीएम ने समाहरणालय सभागार में बैठक की. उन्होंने 72 घंटे के अंदर चौक-चौराहों व भवनों के पास लगे बैनर को हटाने का निर्देश दिया.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 11, 2022 5:48 AM

छपरा. नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 की घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन ने चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित कराने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है. शनिवार को समाहरणालय सभागार में एक बैठक आयोजित की गयी. जिसे संबोधित करते हुए एडीएम डॉ गगन ने बताया कि छपरा नगर निगम समेत सभी नगर पंचायतों में पहले व दूसरे चरण के अंतर्गत चुनाव का शेड्यूल राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त हुआ है. उन्होंने बताया कि यह चुनाव इस बार बीइएम द्वारा निर्मित इवीएम मशीन से कराया जायेगा. जिला स्कूल स्थित केंद्र पर इवीएम की फस्ट लेवल चेकिंग भी करायी जा रही है. उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के लिये निर्वाचन आयोग से जो भी गाइड लाइन प्राप्त हुए है उसका पालन कराने हेतु विभिन्न कोषांगों का भी गठन हुआ है.

‘सरकारी व गैर सरकारी भवन पर बैनर या पोस्टर नहीं लगा सकेंगे’

एडीएम ने कहा कि इस बार उम्मीदवार किसी भी सरकारी व गैर सरकारी भवन पर बैनर या पोस्टर नहीं लगा सकेंगे और ना ही उन्हें बैनर लगाने की अनुमति भी दी जायेगी. उम्मीदवार सिर्फ अपने घर पर ही बैनर लगा सकेंगे. वहीं बैनर व पोस्टर के निर्माण के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के संदर्भ में जारी किये गये निर्देशों का भी पालन करना अनिवार्य होगा.

एक प्रस्ताव तथा एक समर्थक की होगी आवश्यक्ता

उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के लिये शनिवार से ही नामांकन शुरू है. नाम निर्देशन पत्र के लिये प्रपत्र 12 बनाया गया है. वहीं नामांकन में अभ्यर्थियों को एक प्रस्ताव तथा एक समर्थक की आवश्यक्ता होगी. मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद के पद के लिये संबंधित नगर पंचायत या नगर निगम के किसी एक वार्ड का निर्वाचक होना अनिवार्य है. पार्षद पद के प्रस्तावक एवं समर्थक के लिये संबंधित नगर पंचायत व नगर निगम के वार्ड का निर्वाचक होना अनिवार्य है. वहीं अभ्यर्थियों की अहर्ता भी निर्धारित है. अभ्यर्थी किसी भी केंद्र या राज्य सरकार के संस्थान में सेवारत नहीं होना चाहिए. वहीं दो संतानों से अधिक के मामले में 4.04.2008 के बाद कोई तीसरी संतान जन्म नहीं लिया है वह चुनाव लड़ सकता है. इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी जिला एनआइसी के वेबसाइड पर अपडेट करा दिया गया है

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