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bihar municipal elections: जिला स्तर पर होगी सभी नगर निकायों की मतगणना, दरभंगा में तैयारी शुरू

जिला स्तर पर सभी नगर निकायों की मतगणना होगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने स्ट्रांग रूम व मतगणना स्थल का प्रस्ताव मांगा. दरभंगा निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका) सह डीएम को पत्र लिख कर कहा है कि प्रत्येक निकाय के लिए अलग-अलग मतणना केंद्र स्थापित किया जायेगा.

दरभंगा. नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन से स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का प्रस्ताव मांगा है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका) सह डीएम को पत्र लिख कर कहा है कि प्रत्येक निकाय के लिए अलग-अलग मतणना केंद्र स्थापित किया जायेगा. यदि कोई मतगणना केंद्र किसी नगरपालिका के लिए तय किया गया है, तो उस चरण में होने वाले किसी अन्य नगरपालिका की मतगणना उस पर नहीं होगी. इसके लिए बड़े परिसर को चिह्नित किया जाना है. मेयर, उप मेयर, नगर परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, पार्षद के मतगणना के लिए अलग-अलग हॉल तय किये जायेंगे.

तीन स्तर पर बनेगी कम्युनिकेशन प्लान

सभी पद के लिए रंग के अनुरूप कलर स्टिकर में अंतर रखा जायेगा. जारी निर्देशित पत्र के अनुसार 11 चक्र में मतगणना पूरी की जा सकती है. इसी तरह मैन पावर लगाया जायेगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सभी नगर पालिकाओं की मतगणना जिला स्तर पर होगी. वहीं, निर्वाचन आयोग ने इवीएम रखने के लिए स्ट्रांग रूम का भी प्रस्ताव देने को कहा गया है. इवीएम के लिए भी जगह की रिपोर्ट देने की बात कही गई है. वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार चुनाव के दौरान सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए तीन स्तर पर कम्युनिकेशन प्लान होगी. जिला अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर इसकी मॉनीटरिंग की जायेगी. बूथ के आसपास रहने वाले लोगों के मोबाइल नंबर की सूची रहेगी, ताकि उनसे फीडबैक लिया जा सके.

कतार में लगे सभी वोटरों को मिलेगा मौका

मतदान के दिन कतार में तय समय तक लग जाने वाले वोटरों को हर हाल में वोट गिराने का मौका दिया जायेगा, जो अधिकारी व कर्मी इसका उल्लंघन करेंगे उन पर कार्रवाई होगी.

चुनाव कार्यालय खोलने के लिए लेनी होगी अनुमति

नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार के लिए भी गाइडलाइन जारी की गयी है. गाइडलाइन के अनुसार प्रचार कार्यालय सरकारी और अर्द्ध सरकारी भवन या किसी तरह के शैक्षणिक संस्थान में नहीं खुलेंगे. कार्यालय खोलने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति आवश्यक होगी.

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