16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Bihar municipal elections: सीवान में 9 नगर निकायों में होगी 350 बूथ, प्रेसवार्ता कर DM ने दी सभी जानकारी

नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर जिला पदाधिकारी ने प्रेसवार्ता की. सीवान में नौ नगर निकायों में 350 बूथों पर दो चरण में वोट डाले जायेंगे. 151 वार्ड को मिलाकर नौ नगर निकाय क्षेत्र बनाये गये हैं.

सीवान. जिले के नौ नगर निकाय क्षेत्रों में 10 व 20 अक्तूबर को होने वाले चुनाव के बीच शनिवार को जिला पदाधिकारी अमित कुमार पांडे ने चुनाव तैयारियों की जानकारी मीडिया से साझा किया. समाहरणालय के सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान डीएम ने बताया कि नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने के साथ ही शुरू हो गयी है. प्रथम चरण में नगर पंचायत हसनपुरा, महाराजगंज, मैरवा, बड़हिरया व गुठनी में होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू हो गयी है, जो 19 सितंबर तक चलेगी. मतपत्रों की जांच 20 से 21 सितंबर तक होगी. जबकि प्रत्याशी 22 से 24 सितंबर के बीच नाम वापस ले सकेंगे. 25 सितंबर को प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी करते हुए चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया जायेगा.

चुनाव इवीएम से ही होगा-डीएम

डीएम अमित कुमार पांडे ने बताया कि 10 अक्तूबर को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतादान होगा. जबकि 12 अक्तूबर को मतगणना होगी. मतदान के लिए कुल 350 केंद्र बनाये गये हैं. ये सभी केंद्र 151 वार्डों में बनाये गये हैं. बताया कि 43 वार्डों में एक मतदान केंद्र, 59 वार्डों में दो मतदान केंद्र, 19 वार्डों में तीन मतदान केंद्र, 21 वार्डों में चार मतदान केंद्र, 6 वार्डों में पांच मतदान केंद्र तथा तीन वार्डों में छह मतदान केंद्र बनाये गये हैं. द्वितीय चरण में नगर पर्षद सीवान सहित नगर पंचायत आंदर, गोपालपुर व बसंतपुर के चुनाव के संदर्भ में बताया कि नामांकन 16 से 24 सितंबर तक प्रत्याशी कर सकेंगे.

नगर निकाय क्षेत्र में लागू रहेगी आदर्श आचार संहिता-

डीएम ने बताया कि 25 व 26 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी. जबकि प्रत्याशी 25 से 27 सितंबर के बीच अपना नाम वापस ले सकेंगे. इसके बाद 30 सितंबर को प्रत्याशियों के अंतिम सूची का प्रकाशन करते हुए चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया जायेगा. डीएम ने बताया कि द्वितीय चरण का मतदान 20 अक्तूबर को होगी. जबकि मतगणना 22 अक्तूबर को होगा. उन्होंने बताया कि सभी तीनों पद व पार्षद, उप मुख्य पार्षद व मुख्य पार्षद का चुनाव इवीएम से ही होगा. चुनाव को लेकर आयोग का हवाला देते हुए डीएम ने बताया कि जिस नगर निकाय का जहां तक क्षेत्र होगा, उसके दायरे में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी, जो मतगणना के दिन तक जारी रहेगी. डीएम ने बताया कि यह चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है, ऐसे में किसी राजनीतिक दल के नाम और झंडा के प्रयोग से बचने की जरूरत है.

प्रत्याशी यहां करेंगे नामांकन-

डीएम अमित कुमार पांडे ने बताया कि रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक प्रत्याशी लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करेंगे. जुलूस के लिए निर्वाची पदाधिकारी से आदेश लेना होगा. नगर पंचायत महाराजगंज व नगर पर्षद सीवान में चुनाव को लेकर प्रत्याशी अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय के अपना नामांकन करेंगे. जबकि शेष नगर पंचायत में चुनाव को लेकर प्रत्याशी बीडीओ के कार्यालय में नामांकन दाखिल करेंगे.

दीवार पर नहीं करेंगे लेखन-

प्रत्याशियों को दीवारों पर चुनाव प्रचार के संबंध में लेखन करने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावे झंडा लगाने, पोस्टर चस्पा करने व नारा लिखने की अनुमति नहीं दी गयी है. वहीं, जिला में छह नये नगर निकाय का गठन किया गया है. जिसमें नगर पंचायत हसनपुरा, बड़हरिया, गुठनी, आंदर, गोपालपुर व बसंतुपर शामिल है. जबकि पूर्व से नगर पर्षद सीवान, नगर पंचायत मैरवा व महराजगंज कार्यरत था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें