पटना. शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हाइकोर्ट के आदेश के मुताबिक 2013 में एसटीइटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जिन्होंने बीएड 2017-19 में किया है, उन्हें सातवें चरण में बेतहर ढंग से मौका दिया जा सकता है. उन्होंने साफ किया कि सातवें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए ऐसे अभ्यर्थियों की उम्र सीमा अगर पूरी हो रही है, तो उन्हें उम्र में एक साल की अतिरिक्त छूट भी दी जायेगी.
इससे वह सातवें चरण में ओवर एज नहीं हो सकेंगे. सातवां चरण, छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूरी होने के एक माह के अंदर शुरू कर दिया जायेगा. शिक्षा मंत्री ने बताया कि सातवें चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए 40 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं.
शिक्षा विभाग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में हर हाल में नये शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रत्येक पंचायत में स्थापित किये गये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में समुचित शिक्षक उपलब्ध कराना चाहता है. इसलिए शिक्षा विभाग ने हाइकोर्ट में पुनर्विवचार याचिका दाखिल करके आग्रह किया है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की छठे चरण में 32700 पदों के लिए स्थगित की गयी शिक्षक प्रक्रिया फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाये.
चौधरी के मुताबिक कोर्ट के आदेशानुसार 2019 में बीएड पास एसटीइटी अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया जाता है. इसके लिए नियोजन प्रक्रिया फिर से शुरू करनी होगी. इसकी वजह से न केवल छठा चरण का शिक्षक नियोजन लंबा खिंचेगा, बल्कि स्कूलों की पढ़ाई विशेष रूप से प्रभावित होगी.
उन्होंने बताया कि छठे चरण की प्रक्रिया में कमोबेश केवल नियोजन पत्र बांटने की कवायद रह गयी है. हालांकि उन्होंने साफ किया कि हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे. उल्लेखनीय है कि छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन को पूरा कराने के लिए शिक्षा विभाग ने हाल ही में हाइकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. इससे पहले शिक्षा विभाग ने कोर्ट के आदेश से 1 5 फरवरी को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन रोक दिया है.