Bihar News: कोर्ट ने बिहार में 16 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी…
Bihar News औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे 2 संजय मिश्रा की कोर्ट ने सात जून को 16 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
Bihar News औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे 2 संजय मिश्रा की कोर्ट ने सात जून को 16 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उनपर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी की ओर से जुर्माना नहीं देने पर सभी अभियुक्तों को छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह पूरा मामला बिहार के औरंगाबाद जिला के कुटुंबा थाना क्षेत्र के समदा इब्राहिमपुर से जुड़ा है. कोर्ट ने इसी मामले यह सजा सुनायी है. 13 अगस्त 2020 को 65 वर्षीय वृद्ध जगदीश राम की हत्या कर दी गई थी. उसपर ओझा गुनी के आरोप थे. गांव के लोगों ने एकत्रित होकर उसकी हत्या टांगी-गड़ासे से मारकर कर दी थी.
क्या है मामला?
पुलिस के अनुसार कुटुंबा थाना क्षेत्र के सोनू राम की पत्नी पुष्पा देवी ने 13 अगस्त 2020 को इस मामले में कुटुंबा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें उसने गांव के 16 लोगों पर आरोप लगाया था. अपने एफआईआर में उसने आरोप लगाया कि उनके ससुर जगदीश राम की हत्या इन लोगों ने टांगी और गड़ासे से कर दी है. पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने सभी को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. कोर्ट ने आज इसी मामले में सुनवायी करते हुए सभी आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.