12.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Bihar News: नये साल में महंगाई का लगेगा जोरदार झटका! बिजली दर बढ़ाने के लिए कंपनी ने आयोग को दिया आवेदन

Bihar News, Bihar Electricity Bill: बिहारवासियों को नये साल में महंगाई (Inflation) का झटका लग सकता है. बिजली दर ( Electricity Bill) और फिक्स चार्ज में साल 2021-22 के लिए बढ़ोतरी का आवेदन गुरुवार को बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को दिया है. इस आवेदन में सामान्य बिजली दर में औसतन नौ फीसदी और फिक्स चार्ज में 10 फीसदी बढ़ोतरी की मांग

Bihar News, Bihar Electricity Bill: बिहारवासियों को नये साल में महंगाई का झटका लग सकता है. बिजली दर और फिक्स चार्ज में साल 2021-22 के लिए बढ़ोतरी का आवेदन गुरुवार को बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को दिया है. इस आवेदन में सामान्य बिजली दर में औसतन नौ फीसदी और फिक्स चार्ज में 10 फीसदी बढ़ोतरी की मांग रखी गयी है. इस आवेदन पर आयोग जन सुनवायी के बाद फैसला सुनायेगा.

राज्य के अलग-अलग हिस्सों में जन सुनवायी का समय निर्धारित किया जायेगा. आयोग के फैसले से जो बिजली दर तय होगा वह एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा. फिलहाल कृषि कार्यों के लिए बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है. बिजली कंपनी के सूत्रों के अनुसार राज्य में लगातार दो साल 2019-20 और 2020-21 में बिजली दर में बढ़ोतरी नहीं की गयी थी.

2020-21 में तो आम उपभोक्ताओं के लिए मीटर रेंट खत्म कर दिया गया था. साथ ही 10 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गयी थी. कृषि कार्यों के लिए भी बिजली की दर 75 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 65 पैसे प्रति यूनिट कर दी गयी थी.

बिहार विद्युत विनियामक आयोग के सूत्रों का कहना है कि बिजली दर निर्धारित करने के लिए बिजली कंपनी के आवेदन पर आयोग गहन अध्ययन करता है. इसमें कई मानकों का ध्यान रखा जाता है. साथ ही आमलोगों से राय मांगी जाती है. जगह-जगह कोर्ट लगाकर जन सुनवायी की जाती है. सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आयोग अपना निर्णय देता है.

Also Read: कोरोना काल में मजदूर से उद्यमी बने युवाओं का काम देख सीएम नीतीश गदगद, बोले- हर संभव सुविधा देंगे

Posted by: Utpal kant

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें