मुजफ्फरपुर के पोखरैरा निवासी अधिवक्ता विनायक कुमार ने एसीजेएम-1 पश्चिमी की अदालत में परिवाद दर्ज कराया है. इसमें (PM Modi) प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया एवं अन्य अज्ञात को आरोपित बनाया है.
मामले को लेकर विनायक कुमार के अधिवक्ता ने बताया कि परिवाद में संविधान का उल्लंघन करने व मौलिक अधिकार का हनन आरोप लगाया गया है. इसमें कहा गया है कि देश की सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण कर समानता के अधिकार को छीना गया है. इससे देश में बेरोजगारी और अराजकता बढ़ी है.
अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि परिवादी अधिवक्ता विनायक कुमार की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरुद्ध 124 क आईपीसी की धारा 201, 120-बी के तहत एक देशद्रोह का मामला दर्ज कराया गया है.
बता दें कि इस मामले में न्यायालय ने मामले के ग्रहण के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. अधिवक्ता विनय कुमार ने आरोप लगाया है कि आरोपितगण ने एक-दूसरे से मेल व साजिश कर संविधान की धारा-21, 37, 539 के विरुद्ध जाकर आम जनता के अधिकार समानता के अधिकार का हनन किया है.