Bihar News: सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों को नीतीश सरकार का तोहफा! NCL और EWS सर्टिफिकेट की मांग स्वीकार

Bihar News: बिहार सरकार ने धरना प्रदर्शन कर रहे सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों की मांग को स्वीकार कर लिया है. केंद्रीय चयन पर्षद की तरफ से इस मामले को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है. आयोग ने कहा है कि NCL और EWS का सर्टिफिकेट आज का भी मान्य होगा.

By Aniket Kumar | December 4, 2024 3:22 PM

Bihar News: सिपाही भर्ती में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. बिहार की नीतीश सरकार ने सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों की मांग को स्वीकार कर लिया है. दरअसल, बीते कई दिनों से सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों की तरफ से अपनी मांग को रखते हुए लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था. वहीं अब नीतीश सरकार ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने इसकी जानकारी दी है. केंद्रीय चयन पर्षद की तरफ से इस मामले को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है. आयोग ने साफ कर दिया है कि अगर अभ्यर्थियों के पास NCL और EWS का सर्टिफिकेट आज का भी मान्य होगा. बता दें, सिपाही भर्ती परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन 9 दिसंबर से शुरु होना है. इस बीच अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे. अभ्यर्थियों की मांग थी कि उनसे 2022 के पहले का दस्तावेज नहीं लिया जाए.

आयोग ने मानी अभ्यर्थियों की मांग

आयोग ने अब अभ्यर्थियों की बात मान ली है. आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और कहा है कि केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार, शारीरिक दक्षता परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 09.12.2024 से निर्धारित है. पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के पैराग्राफ 17 में BC एवं EBC आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों से संबंधित Non Creamy Layer (NCL) की कट-ऑफ तिथि एवं EWS आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की समय सीमा और कट-ऑफ डेट अंकित न होने के कारण इन प्रमाण पत्रों के लिए कट-ऑफ तिथि आदि पर मार्गदर्शन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को रेफर किया गया है.

प्रमाण पत्रों के इश्यू डेट पर नहीं घोषित होंगे अयोग्य

आयोग ने आगे कहा कि सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि 09.12.2024 से आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की समय सीमा और इश्यू डेट के आधार पर अयोग्य/असफल घोषित नहीं किया जायेगा. इस पर निर्णय विभाग से प्राप्त निदेश के आधार पर लिया जाएगा.

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